कस्टम ने निर्यातकों पर कसी नकेल
भीलवाड़ाPublished: Feb 16, 2020 08:15:49 pm
अब नहीं उठा सकेंगे फर्जी तरीके से आईजीएसटी रिफण्डकस्टम विभाग के आयुक्त ने रेंडम सर्वे के दिए आदेश
Custom tightens exporters in bhilwara
भीलवाड़ा . Custom फर्जी चालान या बिलों के माध्यम से आईजीएसटी रिफंड का दावा करने वाले निर्यातकों पर अब कस्टम विभाग ने नकेल कसना शुरू कर दी है। अब निर्यातकों की और से पेश किए जाने वाले दस्तावेजों का रेंडम सर्वे किया जाएगा। इस दौरान निर्यातक के रिफंड को लम्बित सूची में डाला जाएगा। Custom इस दौरान निर्यातक की ओर से भेजे गए माल की कस्टम अधिकारी भी जांच कर सकेगा। यह आदेश लगातार फर्जी तरीके से उठाए जा रहे रिफंड को रोकने तथा फर्जी निर्यातकों पर नकेल कसने के लिए जारी किया है।
जोधपुर कस्टम आयुक्त एससी अग्रवाल ने १२ फरवरी को आदेश जारी कर कहा कि ऐसे कई मामले देखने में आए है जहां फर्जी आईटीसी ली गई है या फिर उससे आईजीएसटी चुकाई गई है। कई निर्यातकों ने तो आईजीएसटी रिफंड के लिए आवेदन भी पेश किए है। ऐस तरह के मामले सामने आने पर निर्यातक के माल का रैंडम सर्वे किया जाएगा। अग्रवाल ने आदेश में कहा है कि निर्यातक किसी भी तरह की परेशानी से बचना चाहता है तो उसके लिए एक फार्म दिया गया है। वह फार्म भरके स्थानीय अधिकारी को देना होगा। उसमें जो भी सूचना मांगी गई है वह भी समय रहते विभाग के अधिकारी को देनी होगी। इन दस्तावेजों की कस्टम अधिकारी १४ कार्य दिवस में पूरी जांच करेगा। जांच नहीं होने पर वह अधिकारी प्रमुख आयुक्त को इसकी सूचना देगा। समय पर जांच नहीं होने पर निर्यातक भी इसकी सूचना आयुक्त को कर सकेगा।
कस्टम आयुक्त ने अपने सीमा शुल्क और जीएसटी अधिकारियों को भी निर्देश दिया था कि वे पहले से निर्धारित जोखिम मानकों के आधार पर निर्यातकों के आईटीसी का सत्यापन करें। सही होने के बाद ही निर्यातक को रिफंड की कार्रवाई करें। सूत्रों ने बताया कि लगभग डेढ़ लाख निर्यातकों में से कई निर्यातको की पहचान जोखिम वाले निर्यातकों के रूप में की गई है। जिनके खिलाफ विभाग अपने स्तर पर कार्रवाई करने में लगा है।
३० दिन में मिलेगा रिफंड
अग्रवाल ने कहा कि किसी भी निर्यातक का रिफंड ३० दिन से ज्यादा बकाया नहीं रहेगा। इसमें देरी होने पर निर्यातक ऑन लाइन शिकायत दर्ज करवा सकता है। हालांकि कि भीलवाड़ा में इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है। लेकिन फिर भी सभी निर्यातक के माल को पूरी तरह से जांच के बाद ही निर्यात की छूट मिल सकेगी।
निर्यातक अपने दस्तावेज पेश करें
कस्टम आयुक्त के आदेश से फर्जी रिफंड पर रोक लगेगी। हालांकि भीलवाड़ा में ऐसा मामला सामने नहीं आया है। फिर भी अगर किसी निर्यातक को जांच के दायरे में लिया जाता है तो उसे सभी दस्तावेज विभाग में जमा कराने चाहिए। ताकि समय पर रिफंड मिल सकें।
आरके जैन, महासचिव मेवाड़ चेम्बर ऑफ कामर्स