गलत जीएसटी रिटर्न भरा तो व्यापारियों से सीधी वसूली
भीलवाड़ाPublished: Dec 24, 2021 08:54:58 pm
नए साल से बदलाव


गलत जीएसटी रिटर्न भरा तो व्यापारियों से सीधी वसूली
भीलवाड़ा।
सरकार ने वर्ष 2021-22 के वित्त विधेयक में बदलाव का प्रावधान रखा था। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने 21 दिसंबर को जीएसटी अधिनियम में संशोधन को अधिसूचित कर दिया। इसके बाद एक जनवरी 2022 से यह लागू हो जाएगा।