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भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों को 30 जून तक मिलेगा 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान

locationभीलवाड़ाPublished: Apr 08, 2020 09:23:31 pm

Submitted by:

Suresh Jain

सरकार ने दी किसानों को बड़ी राहत

Farmers will get 5 percent interest subsidy by June 30 in bhilwara

Farmers will get 5 percent interest subsidy by June 30 in bhilwara

भीलवाड़ा

राज्य सरकार ने किसानों बड़ी राहत देते हुए दीर्घकालीन कृषि ऋण लेने वाले किसानों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना की अवधि को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। अब समय पर ऋण का चुकारा करने वाले किसानो को 6.65 प्रतिशत ब्याज दर से कृषि ऋण मिल सकेगा।
30 जून तक मिलेगा लाभ
कोरोना महामारी के चलते देश भर में लॉकडाउन चल रहा हैं। जिसके कारण किसानों को योजना का पूरा लाभ नही मिल पा रहा था। इस पर सरकार ने योजना की अवधि को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून तक करने की अनुमति प्रदान की है। योजना 1 अप्रेल 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि में ऋण लेने वाले सभी किसानों पर लागू थीं। इसे अब तीन माह के लिए बढ़ाया गया हैं ताकि प्रदेश के अधिक से अधिक किसानों को योजना का लाभ मिल सके। दीर्घ कालीन कृषि ऋण १1.65 प्रतिशत की ब्याज दर पर देय होता है तथा समय पर ऋण चुकता करने वाले किसानों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देकर उन्हें राहत प्रदान की गई है। यह योजना सहकारी भूमि विकास बैंकों से दीर्घ कालीन अवधि के लिए लेने वाले ऋणों पर लागू होगी। ब्याज दर किसी भी वाणिज्यिक बैंक की ओर से ली जाने वाली ब्याज दर से सबसे कम है।
सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार नरेश पाल गंगवार ने अपने आदेश में बताया कि किसानों को कृषि कायों के लिए ऋण की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, लेकिन ब्याज दर सर्वाधिक होने के कारण किसान को ब्याज चुकाने में परेशानी का सामना करना पड़ता था और कृषि कार्यों में रूकावट भी पैदा होती थी। सरकार के इस निर्णय से 30 जून तक सहकारी भूमि विकास बैंकों के ऋणों का चुकारा करने वाले सभी किसानों को योजना का लाभ मिलेगा।
इन कार्यों के लिए ऋण लेने पर मिलेगा ब्याज अनुदान
किसान लघु सिंचाई के कार्य जैसे नवकूप, नलकूप, कूप गहरा करने, पपसैट, फव्वारा, ड्रिप सिंचाई, विद्युतीकरण, नाली निर्माण, डिग्गी, हौज निर्माण तथा कृषि यंत्रीकरण के कार्य जैसे ट्रेटर, कृषि यंत्रादि, थे्रसर, कबाईन हार्वेस्टर आदि को क्रय करने के लिए दीर्घ कालीन अवधि के लिए ऋण ले सकते है। डेयरी, भूमि सुधार, समतलीकरण, कृषि भूमि क्रय, अनाज, गोदाम निर्माण, ग्रीन हाउस, कृषि कार्य के लिए सोलर प्लांट, कृषि योग्य भूमि कीतारबंदी, बाउण्ड्रीवाल, पशुपालन, वर्मीकपोस्ट, भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गीपालन, उद्यानीकरण, ऊंट, बैल गाड़ी क्रय जैसी कृषि संबद्ध गतिविधियों के लिए दिए गए दीर्घ कालीन ऋण भी इस योजना में कवर होंगे।
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