script

बिना प्रमाण पत्र नहीं बेच सकेंगे खाद-बीज

locationभीलवाड़ाPublished: Apr 17, 2018 03:21:18 pm

Submitted by:

tej narayan

कृषि आदान (खाद, बीज, कीटनाशक) विक्रेताओं के लिए डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया है

Bhilwara, bhilwara news, Fertilizer seeds not be sold without certificates,  Bhilwara news in hindi, Latest bhilwara news in hindi, Latest hindi news in bhilwara, Bhilwara latest hindi news, Bhilwara news in hindi

कृषि आदान (खाद, बीज, कीटनाशक) विक्रेताओं के लिए डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया है। अब डिप्लोमा प्रमाण पत्र के बिना कृषि आदान विक्रेता लाइसेंस धारक कृषि आदान नहीं बेच सकेंगे।

भीलवाड़ा ।
कृषि आदान (खाद, बीज, कीटनाशक) विक्रेताओं के लिए डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया है। अब डिप्लोमा प्रमाण पत्र के बिना कृषि आदान विक्रेता लाइसेंस धारक कृषि आदान नहीं बेच सकेंगे। उप निदेशक कृषि विस्तार कार्यालय में इस संबंध में कार्यशाला में राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान के निदेशक दयाल सिंह चौधरी ने कोर्स का आगाज किया। बताया कि उच्चत्तम न्यायालय के निर्देशानुसार कृषकों को खाद, बीज एव कीटनाशक बेचने वालों को इनके बारे में ज्ञान होना चाहिए। लिहाजा सभी लाइसेंसधारकों के लिए डिप्लोमा कोर्स अनिवार्य किया गया है।
READ: 32 सरकारी स्कूलों में नहीं बनेगा मिड डे मील, 5,017 विद्यार्थी चखेंगे केंद्रीयकृत रसोई का खाना


उपनिदेशक कृषि विस्तार डॉ. जीएल चावला ने बताया कि 40 लोगों के प्रथम बैच की कक्षाएं हर रविवार दो पारियों में लगेगी। प्रथम पारी सुबह 10 से एक बजे तथा दूसरी पारी दोपहर 2 से 5 बजे तक होगी। कोर्स पूरा होने के बाद हैदराबाद नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट प्रमाण पत्र देगा।
READ: सफाईकर्मियों के 320 पद, पहले दिन फार्म लेने आए हजारों लोग

पहले से लाइसेंस लेकर कृषि आदान बेचने वालों को इस कोर्स के 10 हजार रुपए जमा कराने होंगे। शेष 10 हजार रुपए सरकार वहन करेगी। कोई नया व्यक्ति कोर्स करना चाहता है तो उसे 20 हजार रुपए शुल्क देना होगा। इसके लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है।
READ: पटेलनगर टैंक हादसा: मृतकों के शव घर पहुंचे तो देखने वालों की आंखें हुई नम

भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र बनाना आसान
भीलवाडा. निजी विद्यालय संचालकों को भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र बनवाने में आ रही समस्या से अब निजात मिलेगी। जिला निजी शिक्षण संस्थान के जिलाध्यक्ष अर्जुन देवलिया ने बताया कि राज्य सरकार सार्वजनिक निर्माण विभाग ने 13 अप्रेल को आदेश जारी किया। इसमें जिला शिक्षा अधिकारी के बिना अनुमोदन के ही आवश्यक शुल्क जमा कराकर भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र जारी कर सकते है। इसके लिए संबंधित ब्लॉक सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियंताओं को पाबंद करने को लेकर सोमवार को ज्ञापन भी दिया गया।

ट्रेंडिंग वीडियो