https://www.patrika.com/sagar-news/18-thousand-businessmen-involved-in-gst-anomalies-4988745/ GSTR-9 व्यापारियों का कहना है कि ‘जीएसटीआर 9Ó के साथ ही ‘जीएसटीआर 9सीÓ भरना अनिवार्य है। जीएसटीआर-२ए से खरीब व बिक्री को मैच करना है, जो व्यापारियों के लिए संभव नहीं हो पा रहा है। हालांकि जीएसटीआर-९सी उन्हीं व्यापारियों को भरना है, जिनका वार्षिक टर्नओवर दो करोड़ से अधिक है। सेवा केन्द्र के प्रभारी जीपी दाधीच ने बताया कि सरकार की ओर से इसकी तारीख बढ़ाए जाने की संभावना नहीं है। पहले ही यह तारीख ३१ दिसम्बर २०१८ से बढ़ाकर ३० जून २०१९ तथा बाद में ३१ अगस्त की गई है। जीएसटीआर-९ समय रहते नहीं भरने पर व्यापारियों को जुर्माना भी देना होगा। इस रिटर्न भरने के लिए ऑनलाइन आठ पेज भरने होंगे। किसी व्यापारी के समझ में नहीं आने पर वे आजाद नगर स्थित मुख्य कार्यालय, रेंज कार्यालय गांधीनगर, गुलाबपुरा के सेवा केन्द्रों पर अधिकारियों से सम्पर्क कर सकते हैं।