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नहीं भरा जीएसटीआर-9 तो जुर्माना

locationभीलवाड़ाPublished: Aug 21, 2019 10:59:43 am

Submitted by:

Suresh Jain

जीएसटीआर-2 से मैच करना भारी पड़ रहा १५ हजार व्यापारी को

Fined GSTR-9 if not filled in bhilwara

Fined GSTR-9 if not filled in bhilwara

भीलवाड़ा।
GSTR-9 व्यापारियों को खरीद-बिक्री का सालाना रिटर्न ‘जीएसटीआर 9 और ‘जीएसटीआर 9सी ऑनलाइन 31 अगस्त तक भराना होगा। पंद्रह हजार से अधिक व्यापारियों को फाइल करने में आ रही परेशानी को देखते हुए सेंट्रल जीएसटी एंड एक्साइज विभाग ने व्यापारियों की मदद करने की योजना बनाई है।
https://www.patrika.com/sagar-news/18-thousand-businessmen-involved-in-gst-anomalies-4988745/

GSTR-9 व्यापारियों का कहना है कि ‘जीएसटीआर 9Ó के साथ ही ‘जीएसटीआर 9सीÓ भरना अनिवार्य है। जीएसटीआर-२ए से खरीब व बिक्री को मैच करना है, जो व्यापारियों के लिए संभव नहीं हो पा रहा है। हालांकि जीएसटीआर-९सी उन्हीं व्यापारियों को भरना है, जिनका वार्षिक टर्नओवर दो करोड़ से अधिक है। सेवा केन्द्र के प्रभारी जीपी दाधीच ने बताया कि सरकार की ओर से इसकी तारीख बढ़ाए जाने की संभावना नहीं है। पहले ही यह तारीख ३१ दिसम्बर २०१८ से बढ़ाकर ३० जून २०१९ तथा बाद में ३१ अगस्त की गई है। जीएसटीआर-९ समय रहते नहीं भरने पर व्यापारियों को जुर्माना भी देना होगा। इस रिटर्न भरने के लिए ऑनलाइन आठ पेज भरने होंगे। किसी व्यापारी के समझ में नहीं आने पर वे आजाद नगर स्थित मुख्य कार्यालय, रेंज कार्यालय गांधीनगर, गुलाबपुरा के सेवा केन्द्रों पर अधिकारियों से सम्पर्क कर सकते हैं।
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