scriptदो साल पुराने मामले में तस्कर को पांच साल की सजा | Five year Imprisonment for smuggler in two-year-old case | Patrika News

दो साल पुराने मामले में तस्कर को पांच साल की सजा

locationभीलवाड़ाPublished: Jun 17, 2019 08:32:10 pm

Submitted by:

rajesh jain

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भीलवाड़ा।

विशिष्ट न्यायालय (एनडीपीएस मामलात) ने स्मैक तस्करी के सवा दो साल पुराने मामले में लसाडि़या (कोटड़ी) निवासी भोजराज गुर्जर को दोषी मानते सोमवार को पांच साल की सजा सुनाई।

पचास हजार रुपए जुर्माने के आदेश
प्रकरण के अनुसार 18 मार्च 2017 को कोटड़ी पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना पर कोटड़ी की ओर से बाइक पर आए भोजराज को रोका। तलाशी में उसकी जेब में 11 ग्राम 550 मिलीग्राम स्मैक मिली। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक प्रदीप अजमेरा ने अभियुक्त के खिलाफ 10 गवाह व 58 दस्तावेज पेश करके आरोप सिद्ध किया।कारावास के साथ पचास हजार रुपए जुर्माने के आदेश दिए।

फर्जी तरीके से नाम लिख पैसे उठाने का आरोप
भीलवाड़ा। जिले की रायपुर पंचायत समिति की सगरेव पंचायत के घनश्याम दाधीच ने जिला कलक्टर को ज्ञापन देकर सहायक सचिव पर नरेगा में अनियमिता का आरोप लगाया है। इसमें बताया कि चंपालाल पुत्र देवालाल लखारा का नाम लिखा है। जबकि इनकी मृत्यु 15 जनवरी 2018 को ही हो चुकी है। इसके बावजूद इनका नाम चल रहा है। उन्होंने जांच कराने की मांग की है।
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