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सरकार ने ई-वे बिल की वैधता अप्रेल तक बढ़ाई

locationभीलवाड़ाPublished: Apr 05, 2020 10:09:27 pm

Submitted by:

Suresh Jain

व्यापारियों को 30 अप्रेल तक मिली राहत

Government extends validity of e-way bill till April in bhilwara

Government extends validity of e-way bill till April in bhilwara

भीलवाड़ा .

केन्द्र सरकार ने देश में कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए लॉकडाउन के कारण माल की एक राज्य से दूसरे राज्य में ढुलाई में आ रही बाधाओं को देखते हुए ई-वे बिल की वैधता 30 अप्रेल तक के लिए बढ़ा दी है। यह सुविधा उन बिलों के लिए है जिनकी वैधता की समय सीमा 20 मार्च से 15 अप्रेल के बीच है।
केंद्रीय आयात एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि ऐसे ई-वे बिल जो बनाए जा चुके हैं और उनकी वैधता की समय सीमा 20 मार्च से 15 अप्रेल के दौरान तक की है, उनकी वैधता 30 अप्रेल तक बढ़ाई गई है।
लॉकडाउन के कारण भीलवाड़ा सहित राजस्थान व महाराष्ट्र के मून्दरा पोर्ट व राष्ट्रीय राजमार्गों पर माल से लदे ट्रक फंसे हुए हैं। इस कदम से इन ट्रकों को फायदा होगा। ई-वे बिल की जरूरत एक राज्य से दूसरे राज्य में 50 हजार रुपए से अधिक की माल की ढुलाई करने में होती है।
सीजीएसटी विभाग के सुनील रोहिला ने बताया कि सरकार ने लॉकडाउन के दौरान समाप्त हो रहे ई-वे बिल की वैधता बढ़ाकर करदाताओं को बड़ी राहत दी है। इससे अधिकांश फंसे वाहनों के ई-वे बिल की वैधता समाप्त हो चुकी थी। ऐसे में कारोबारियों को डर था कि इन्हें पकड़ लिया जाएगा।
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