भीलवाड़ा

व्यापारी के हर बिल पर रहेगी सरकारी नजर

100 करोड़ टर्नआेवर वाले व्यापारी को पोर्टल पर बनाने होंगे बिलएक अप्रेल से लागू होगी नई योजना

भीलवाड़ाDec 14, 2019 / 06:28 pm

Suresh Jain

Government will keep an eye on every bill of the merchant in bhilwara

भीलवाड़ा।
Central Board of Direct Tax and Customs Department केंद्र सरकार देश के उन व्यापारियों के बिलों पर हर समय नजर रखेगी, जिनका टर्नओवर सौ करोड़ से अधिक है। ऐसे व्यापारियों को अब जीएसटी के पोर्टल पर ई-इन्वोइसिंग जरूरी कर दी। नया नियम एक अप्रेल २०२० से लागू होगा। सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टेक्स एंड कस्टम विभाग के आदेश के तहत सौ करोड़ रुपए से अधिक के टर्नआेवर वाले रजिस्टर्ड करदाता को अगले वित्त वर्ष से विभाग के पोर्टल पर से ई-इन्वोइसिंग बनानी होगी। हालांकि एक जनवरी 2020 से यह ऐच्छिक रुप से लागू हो जाएगी। नई व्यवस्था से कई व्यापारियों को राहत मिलेगी तो कुछ को परेशानी हो सकती है।
Central Board of Direct Tax and Customs Department मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इण्डस्ट्री के महासचिव आर के जैन ने बताया, विक्रेता को पोर्टल पर फॉर्म जीएसटी इंवोइस-01 पर जानकारी डालकर इनवॉइस रेफरेंस नम्बर लेना होगा। बताए तरीके से बी-2बी इनवॉइस तैयार करनी होगी। विभाग की 10 वेबसाइट उपलब्‍ध है। अन्‍य किसी भी तरीके से बनाई इनवॉइस मान्य नहीं होगी। प्रस्तावित रिटर्न एएनएक्स-1 की एन्ट्री स्वत: होगी। इससे चोरी पर अंकुश लगेगा। नए जीएसटी एएनएक्स-1 बनाने में सुविधा रहेगी। 100 करोड़ से कम टर्नआेवर वाले व्यापारियों पर यह प्रावधान लागू नहीं होंगे। माना जा रहा है कि नई व्यवस्था से व्यापारी को ई-वे बिल बनाने से मुक्ति मिलेगी। हालांकि यह स्‍पष्‍ट नही है कि ई-इन्वोसिंग की स्थिति में ई-वे बिल बनाने होंगे या नहीं।
अन्य अधिसूचना के अनुसार 1 अप्रेल से 500 करोड़ रुपए से अधिक के टर्नआेवर वाले रजिस्टर्ड डीलर को अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को माल बेचने के समय बी2सी इंवोइस क्विक रेस्पोन्स (क्‍यूआर) कोड के साथ बनानी होगी। विक्रेता खरीदार को डायनेमिक क्यूआर कोड डिजिटल डिस्प्ले के साथ मय पेमेंट हवाले से उपलब्ध कराता है तो यह भी मान्य होगा। इस नए नियमों के तहत जिले के अधिकांश टेक्सटाइल व्यापारी इसके दायरे में आएंगे।

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