scriptबिना बिल व बिल्टी पकड़ा माल, अब तक वसूले 45.50 लाख | Grabbed goods without bills and bills, recovered 45.50 lakhs so far | Patrika News

बिना बिल व बिल्टी पकड़ा माल, अब तक वसूले 45.50 लाख

locationभीलवाड़ाPublished: Oct 19, 2019 08:22:56 pm

Submitted by:

Suresh Jain

व्यापारियों ने लगाए ज्यादा वसूली के आरोप, अधिकारी बोले-नियमानुसार ले रहे टैक्स

Grabbed goods without bills and bills, recovered 45.50 lakhs so far in bhilwara

Grabbed goods without bills and bills, recovered 45.50 lakhs so far in bhilwara

भीलवाड़ा।
Commercial tax department वाणिज्यिक कर विभाग ने बिना बिल व बिल्टी के शहर में आ रहे माल की धरपकड़ की। विभाग ने अब तक दो ट्रावेल्स बसों समेत १२ वाहने पकड़े, जिनस ४५.५० लाख रुपए का जुर्माना व पेनल्टी वसूली। उधर, व्यापारियों ने आरोप लगाया कि अधिकारी माल की कीमत के बराबर राशि वसूल रहे है जो गलत है। इससे व्यापारियों में रोष है। अधिकारियों का दावा है, जुर्माना, टेक्स व पेनल्टी नियमानुसार वसूली है।
Commercial tax department विभाग के संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) रामलाल चौधरी ने बताया कि विशेष टीमें भीलवाड़ा. चित्तौडग़ढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़ में वाहनों की जांच कर रही है। बिना बिल, बिल्टी व ईवे बिल के माल जब्त कर वाहन मालिक या व्यापारी से जुर्माना वसूल रहे है। एन्टीविजन शाखा के प्रभारी कानाराम ने बताया कि धनतेरस, दीपावली व उसके बाद शादी समारोह को लेकर बाजार में व्यापारी माल का स्टॉक करने में लगे है। इसमें मोबाइल, लोहा, प्लास्टिक, खोपरा, ड्राई फ्रूट्स, रेडिमेड गारमेन्टस, मार्बल, परचूनी सामान ज्यादा है।
व्यापारी यह कर रहे गड़बड़ी
अधिकांश व्यापारी माल दिल्ली व अहमदाबाद से मंगवा रहे है। माल के साथ बिल या पर्ची होती है। उसमें लिखी कीमत देख कर आश्चर्य होता है। व्यापारी मोबाइल एसेसरीज की कीमत ५ से १५ रुपए बताते है। वही सामान बाजार में १०० से ३०० रुपए में मिलता है। ऐसे में माल की कीमत का सही आंकलन मुश्किल हो रहा है।
यह है नियम
– जीएसटी की धारा १२९/१ (ए) के तहत यदि किसी का माल पकड़ा जाता है तथा व्यापारी लेखा पुस्तिका व खरीद के प्रमाण पेश करता है तो उससे टेक्स व टेक्स के बराबर पेनल्टी वसूली जाती है। यानी १००० का माल है। बिल व दस्तावेज देने पर उस माल पर १२ प्रतिशत की दर से १२० रुपए टेक्स व १२० रुपए की पेनल्टी लगेगी।
– जीएसटी की धारा १२९/१ (ब) माल पकडऩे के बाद व व्यापारी सामने नहीं आता है। माल बिना बिल व बिल्टी का है या व्यापारी माल को प्रमाणित नहीं कर पाता है कि वह माल उसका है। ऐसी स्थिति में माल की कीमत के बराबर पेनल्टी लगाने का प्रवधान है। यानी १००० रुपए का माल है तो उतनी ही पेनल्टी देनी होगी।
-कोई भी व्यक्ति कही से भी ५० हजार रुपए से कम का माल मंगवा सकता है। बेशर्त माल का बिल व व्यक्ति का पहचान पत्र होना चाहिए। दोनो नहीं होने पर उस व्यक्ति को व्यापारी मानकर नियमानुसार जुर्माना वसूल जाएगा।
– टेक्स फ्री माल भी बाहर से लाया जाता है तो इसका बिल अनिवार्य है। अन्यथा माल की कीमत के ५ प्रतिशत या २५ हजार रुपए की पेनल्टी लगाने का प्रावधान है। इन दोनों में से जो भी राशि कम होगी वह वसूली जाएगी।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो