राज्य सरकार के कायदे कानून बताते है कि वाहनों की नम्बर प्लेट पर आवंटित नम्बरों के अलावा कुछ भी अंकित नहीं होना चाहिए।
नियमानुसार न तो नम्बर प्लेट पर किसी व्यक्ति अथवा संगठन आदि का नाम या और कुछ लिखा जा सकता है और न ही किसी रंग की पट्टी का उपयोग किया जा सकता है। राजस्थान व केन्द्र सरकार लिखना भी अवैध है। वाहनों व नम्बर प्लेट पर प्रधान, विधायक, सांसद या समाज व संगठन अध्यक्ष समेत कुछ भी लिखने का कानून में प्रावधान नहीं है लेकिन इसे रोकने का भी अभी सटीक प्रावधान नहीं है।
निजी वाहनों के नम्बर प्लेट के साथ राजस्थान व भारत सरकार लिखवाना कानूनन अपराध है। ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहले भी एक सूचना मिलने पर एक कॉलेज से अनुबंधित टैक्सी से राजस्थान सरकार शब्द हटवाया गया था। कलक्टर के माध्यम से एक परिपत्र जारी करवा कर ऐसे वाहनों से नाम हटाने को कहा जाएगा।
जनार्दन आचार्य, जिला परिवहन अधिकारी