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अपात्र किसानों ने राशि नहीं लौटाई तो होगी वसूली

locationभीलवाड़ाPublished: Dec 14, 2019 11:39:38 am

Submitted by:

Suresh Jain

प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना

Ineligible farmers will not recover the amount if they do not return in bhilwara

Ineligible farmers will not recover the amount if they do not return in bhilwara

भीलवाड़ा।
Prime Minister’s Samman Nidhi Scheme केन्द्र सरकार की ओर से प्रतिपादित एवं वित्त पोषित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भू-धारक कृषक परिवार के सदस्य पति, पत्नी एवं अवयस्क पुत्र व पुत्री को पात्र माना गया है। प्रभारी अधिकारी ने बताया कि बहिष्कृत सूची में शामिल भू-धारक किसान परिवार को योजना के दायरे से बाहर रखा गया है। इसके बाद अपात्र किसानों की ओर से आवेदन किए जाने के कारण उनके खातों में भी राशि हस्तांतरित हो गई है।
Prime Minister’s Samman Nidhi Scheme इसे स्टेट नोडल अधिकारी पीएम-किसान एवं रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान ने गंभीर मानते हुए सभी अपात्र किसानों के खातों में हस्तांतरित हुई राशि वसूल कर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के प्रशासनिक व्यय खाता संख्या में जमा कराए जाने हैं। उन्होंने बताया कि बहिष्कृत सूची में शामिल अपात्र कृषकों सरकारी कर्मचारी, सेवानिवृत्त पेंशनर्स, कृषक परिवार में पति-पत्नी दोनों की ओर से लाभ प्राप्त करना शामिल है। आयकर दाता को सूचित किया जाता है कि पीएम-किसान योजना के तहत आपके खाते में हस्तांतरित हुई राशि को यथा शीघ्र प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के प्रशासनिक व्यय खाते में जमा कराए। राशि जमा कराने के बाद तहसीलदार अथवा इस कार्यालय को जमा की रसीद पेश करे।

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