ITC-04 returns कर सलाहकार प्रकाश गंगवाल ने बताया कि आइटीसी-04 का सरल फार्म 6 अगस्त को ही साइड पर अपलोड किया जा चुका है। 31 अगस्त तक रिटर्न नहीं भरा गया तो 25 हजार तक जुर्माना लग सकता है। 1 जुलाई 2017 से जॉब वर्क पर दिए माल को सप्लाई मान ब्याज के साथ जुर्माना वसूला जा सकता है। अन्य कर सलाहकारों का कहना है कि जीएसटी कानून में आइटीसी-04 के रिटर्न को लेकर लेट फीस का जिक्र नहीं है इसलिए यह एप्लीकेबल नहीं होगा। हालांकि सेक्शन 122 के अनुसार जिसका कोई प्रोविजन नहीं है, उसके लिए 25 हजार जुर्माना है। जीएसटी अधिकारियों का कहना है कि अब नया फार्म बहुत सरल है। इसमें एक बार बताना है कि कितना माल जॉब वर्क पर दिया था।