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आइटीसी-04 रिटर्न 31 तक नहीं भरा तो जुर्माना

locationभीलवाड़ाPublished: Aug 08, 2019 09:22:43 pm

Submitted by:

Suresh Jain

कपड़ा व्यापारियों के मिले आश्वासन के बावजूद आइटीसी-04 रिटर्न के सरलीकरण पर ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई।

ITC-04 returns not paid till 31 in bhilwara

ITC-04 returns not paid till 31 in bhilwara

भीलवाड़ा।
ITC-04 returns कपड़ा व्यापारियों के मिले आश्वासन के बावजूद आइटीसी-04 रिटर्न के सरलीकरण पर ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। अब 31 अगस्त आटीसी-04 रिटर्न की आखरी तारीख है। व्यापारियों को 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2019 तक का रिटर्न भरना है। अंतिम तिथि तक व्यापारी रिटर्न नहीं भरते हैं तो जुर्माना भरना पड़ सकता है। जीएसटी की साइट पर आइटीसी-04 फार्म में अभी एरर आ रही है। अधिकांश कपड़ा व्यापारियों ने आइटीसी-04 रिटर्न नहीं भरा है।
https://www.patrika.com/surat-news/surat-news-itc-04-can-become-throat-flap-4776747/
ITC-04 returns कर सलाहकार प्रकाश गंगवाल ने बताया कि आइटीसी-04 का सरल फार्म 6 अगस्त को ही साइड पर अपलोड किया जा चुका है। 31 अगस्त तक रिटर्न नहीं भरा गया तो 25 हजार तक जुर्माना लग सकता है। 1 जुलाई 2017 से जॉब वर्क पर दिए माल को सप्लाई मान ब्याज के साथ जुर्माना वसूला जा सकता है। अन्य कर सलाहकारों का कहना है कि जीएसटी कानून में आइटीसी-04 के रिटर्न को लेकर लेट फीस का जिक्र नहीं है इसलिए यह एप्लीकेबल नहीं होगा। हालांकि सेक्शन 122 के अनुसार जिसका कोई प्रोविजन नहीं है, उसके लिए 25 हजार जुर्माना है। जीएसटी अधिकारियों का कहना है कि अब नया फार्म बहुत सरल है। इसमें एक बार बताना है कि कितना माल जॉब वर्क पर दिया था।
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