प्रकरण के अनुसार 12 अगस्त 2017 को एक महिला ने रायपुर थाने में मामला दर्ज कराया। बताया कि २७ मई २०१७ को शादी समारोह में भाग लेने बाहर गई थी। पति मजदूरी पर गया था। पीछे घर में 17 साल की बेटी व 11 साल का बेटा था। बेटा बाहर खेलने चला गया।
पुत्री को अकेला देख प्रहलाद घर में घुसा व बलात्कार किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीडि़ता ने लौटने पर परिजनों को बताया। पीडि़ता की मां अभियुक्त के घर गई थी तो उसने बदसलूकी की। रायपुर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने अभियुक्त के खिलाफ गवाह और दस्तावेज पेश करके आरोप सिद्ध किए।