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दो डकैतों को उम्रकैद

locationभीलवाड़ाPublished: Sep 26, 2019 11:34:56 pm

Submitted by:

Akash Mathur

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश संख्या दो (महिला उत्पीडऩ प्रकरण) हिमांकनी गौड ने ट्रक चालकों से मारपीट, लूटपाट और हत्या के मामले में गुरुवार को दो डकैतों को दोषी ठहराया। राजियास (कांकरोली) निवासी डकैत भंवर बागरिया व सकरावास (कांकरोली) के तेजू उर्फ तजिया बागरिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

Life imprisonment for two dacoits

Life imprisonment for two dacoits

भीलवाड़ा. अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश संख्या दो (महिला उत्पीडऩ प्रकरण) हिमांकनी गौड ने ट्रक चालकों से मारपीट, लूटपाट और हत्या के मामले में गुरुवार को दो डकैतों को दोषी ठहराया। राजियास (कांकरोली) निवासी डकैत भंवर बागरिया व सकरावास (कांकरोली) के तेजू उर्फ तजिया बागरिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं २५-२५ हजार रुपए जुर्माने भी भरना होगा। इस मामले में तीन जनों को दोषमुक्त कर दिया जबकि ट्रायल के दौरान एक की मौत हो गई थी।
प्रकरण के अनुसार १६ अप्रेल २०१५ को रायला के राकेश जाट ने रायला थाने में मामला दर्ज कराया। बताया कि वह ट्रक चालक अपने जीजा राजेन्द्र जाट के साथ १४ अप्रेल २०१५ को मुम्बई से अम्बाला डाक पार्सल का कंटेनर लेकर रवाना हुआ। दाता पायरा के निकट रात में पांच-छह जनों ने ट्रक रोक लिया और दोनों को बंधक बना जंगल में ले गए। वहां हाथ-पैर बांध दिए और राजेन्द्र से मारपीट की। जेब से आठ हजार नकद और दस्तावेज निकाल दिए। पेट में गम्भीर चोट लगने से राजेन्द्र की मौके पर मौत हो गई।
रायला पुलिस ने डकैती का मामला दर्ज किया। छह जनों को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया। अपर लोक अभियोजक गिरीश कौशिक ने २५ गवाह और ३४ दस्तावेज पेश करआरोप सिद्ध किया।

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