भीलवाड़ाPublished: Sep 26, 2019 11:34:56 pm
Akash Mathur
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश संख्या दो (महिला उत्पीडऩ प्रकरण) हिमांकनी गौड ने ट्रक चालकों से मारपीट, लूटपाट और हत्या के मामले में गुरुवार को दो डकैतों को दोषी ठहराया। राजियास (कांकरोली) निवासी डकैत भंवर बागरिया व सकरावास (कांकरोली) के तेजू उर्फ तजिया बागरिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
Life imprisonment for two dacoits