scriptसाली के साथ अवैध संबंधों में रोड़ा बने साढू के हत्यारे को उम्रकैद | Life sentence in murder case in bhilwara | Patrika News

साली के साथ अवैध संबंधों में रोड़ा बने साढू के हत्यारे को उम्रकैद

locationभीलवाड़ाPublished: Jul 13, 2017 08:19:00 pm

Submitted by:

tej narayan

अपर सेशन न्यायाधीश सुनील कुमार यादव ने साढू की हत्या के मामले में गुरुवार को बनेड़ा निवासी हीरालाल रेगर को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं दस हजार रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए।

अपर सेशन न्यायाधीश सुनील कुमार यादव ने साढू की हत्या के मामले में गुरुवार को बनेड़ा निवासी हीरालाल रेगर को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं दस हजार रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए।
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प्रकरण के अनुसार 29 सितम्बर 2014 की रात को हीरालाल अपने साढू शाहपुरा निवासी दुर्गालाल रेगर को बहला-फुसला कर जीप में बैठाकर जहाजपुर मार्ग पर कादीसहना तिराहे पर ले आया। वहां वाहन से दुर्गालाल को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और दुर्घटना का रूप देने के लिए उस पर वाहन फेर दिया। इससे कुचलने से दुर्गालाल की मौत हो गई। मृतक के भाई घीसू रेगर ने शाहपुरा थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने जांच की तो सामने आया कि हीरालाल के मृतक की पत्नी यानी साली से अवैध सम्बंध थे। अवैध सम्बंधों में साढू रोडा बन रहा था। 
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रास्ते से हटाने और बीमा राशि हड़पने के लिए वारदात को अंजाम दिया। शाहपुरा थाना पुलिस ने महिला समेत तीन जनों को गिरफ्तार किया था। अपर लोक अभियोजक शिवराज कुमावत ने अभियुक्त के खिलाफ 29 गवाह व 46 दस्तावेज पेश करके आरोप सिद्ध किया। ट्रायल के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि महिला को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने हीरालाल को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। 
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