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सरपंच पद के प्रथम चरण के लिए नामांकन 19 को

locationभीलवाड़ाPublished: Sep 16, 2020 10:42:43 pm

Submitted by:

Suresh Jain

लोक सूचना जारी

Nomination for the first phase of the post of sarpanch on 19th in bhilwara

Nomination for the first phase of the post of sarpanch on 19th in bhilwara

भीलवाड़ा .

राज्य निर्वाचन आयोग ने सरपंच और पंच के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद एम नकाते ने बताया कि जिले की १२५ ग्राम पंचायतों के लिए 16 सितंबर से लोक सूचना जारी हो गई है। चार चरणों के अनुसार अलग-अलग दिन नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पंच और सरपंच पदों के लिए नाम निर्देशन पत्र में सभी प्रविष्टियां पूर्ण करनी अनिवार्य है। आवेदक को कोई भी कॉलम रिक्त छोडऩा नहीं है। उन्होंने बताया कि विचाराधीन आपराधिक मामलों, आपराधिक प्रकरणों में दोषसिद्धी से संबंधित सूचना, संतान के संबंध में और सम्पति के संबंध में सूचना प्रस्तुत करनी है।
ये रहेगी जमानत राशि
उन्होंने बताया कि सरपंच पद का चुनाव लड़े जाने के लिए जमानत राशि सामान्य वर्ग के लिए 500 व महिला एवं अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपए है। उम्मीदवारों को यह राशि जमा करवाकर रसीद भी लगानी आवश्यक है। यदि आरक्षित जाति का व्यक्ति सामान्य वार्ड से निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करता है तो उक्त जमानत राशि में रियायत के लिए उसे अपना जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
शौचालय तथा खुले में शौच नहीं जाने संबंधी घोषणा पत्र क
सरपंच पद के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्णय के क्रम में न्यायालय में लंबित मामलों परिसम्पतियों एवं देयता (डयूज) की सूचना प्राप्त किए जाने के लिए शपथ पत्र भरा जाना है। अभ्यर्थियों को घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय तथा खुले में शौच नहीं जाने संबंधी घोषणा पत्र या अंडरटेकिंग नाम निर्देशन पत्र के साथ भरकर जमा कराना होगा। इसे प्रमाणित करवाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि सभी उम्मीदवारों को नो-ड्यूज प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि यदि अभ्यर्थी पर संबंधित पंचायती राज संस्था की कर या फीस की राशि बकाया हो और उसको राशि जमा कराने का नोटिस दिए जाने की तिथि से 2 माह तक जमा नहीं कराई गई हो तो उसे उक्त राशि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने से पूर्व जमा कराने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
जाति प्रमाण पत्र जरूरी
आरक्षित वार्ड से निर्वाचन लड़े जाने की दशा में राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। महिला उम्मीदवार की स्थिति में महिला के पिता के निवास स्थान के क्षेत्राधिकार रखने वाले राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा, लेकिन जाति प्रमाण पत्र एवं मतदाता सूची में महिला का नाम समान होना चाहिए।
प्रथम चरण: पंचायत समिति बदनोर की 20 ग्राम पंचायते २२६ वार्ड पंच
नाम निर्देशन 19 सितम्बर को सुबह १० से ५ बजे तक नाम निर्देशन की समीक्षा
20 सितम्बर को सुबह 10 बजे से नाम वापसी
२० सितम्बर अपराह्न 3 बजे तक रहेगी।
मतदान 28 सितम्बर को सुबह ७.३० से शाम 5.30 बजे तक।
मतगणना मतदान समाप्ति के बाद व परिणाम घोषित
उपसरपंच का चुनाव का 29 सितम्बर को होगा।
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