नहीं मिल रहा डिम्ड एक्सपोर्ट का रिफंड
केन्द्रीय वित्तमंत्री को लिखा चेम्बर ने पत्र

भीलवाड़ा।
Deemed export refund मेवाड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री की ओर से केन्द्रीय वित्तमंत्री से डिम्ड एक्सपोर्ट के प्रकरणों में जीएसटी रिफंड में आ रही व्यवहारिक एवं तकनीकी कठिनाईयों को दूर करने की मांग की है।
Deemed export refund चेम्बर महासचिव आरके जैन ने बताया कि एडवांस ऑथोराइजेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, केपीटल गुड्स ऑथोराइजेशन एवं एक्सपोर्ट ऑरियेन्टेड यूनिट को सप्लाई किए गए माल को डिम्ड एक्सपोर्ट माना जाता है। ऐसे माल को प्राप्त करने वाला भी जीएसटी रिफंड के लिए आवेदन कर सकता है। ऐसे प्रकरणों में ऑनलाइन जीएसटी रिफंड में कई कठिनाईयां आ रही है। ईपीसीजी के तहत प्राप्त किए गए केपीटल गुड्स के रिफंड में नियमानुसार आईजीएसटी से किया जाना होता है। उसके बाद दूसरे मद से कर सकते है। लेकिन ऑनलाइन पोर्टल केवल आईजीएसटी से ही रिफंड लेने को स्वीकार करता है। ऐसे व्यवहारी को अपने रिटर्न भरते समय आईजीएसटी का उपयोग करना होता है। इस कारण से डिम्ड एक्सपोर्ट करने वाले ईपीसीजी के तहत प्राप्त किए गए केपीटल गुड्स का रिफंड नही मिल पा रहा है।
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