scriptअब 18 नवंबर तक होगा मतदाताओं का सत्यापन, करा सकेंगे वोटर आईडी में संशोधन | Now voters will be verified till November 18, will be able to amend vo | Patrika News

अब 18 नवंबर तक होगा मतदाताओं का सत्यापन, करा सकेंगे वोटर आईडी में संशोधन

locationभीलवाड़ाPublished: Oct 19, 2019 12:21:13 pm

Submitted by:

jasraj ojha

patrika.com/rajsthan news

Now voters will be verified till November 18, will be able to amend vo

Now voters will be verified till November 18, will be able to amend vo


भीलवाड़ा. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों को त्रुटिरहित एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने की दृष्टि से मतदाता सूचियों में पंजीकृत सभी मतदाताओं के सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट ने बताया कि मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के दौरान शत.प्रतिशत पंजीकृत मतदाताओं का सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए आयोग द्वारा मतदाता सत्यापन कार्यक्रम को 18 नवंबर 2019 तक बढ़ा दिया गया है। राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सभी मतदान केन्द्रों में पंजीकृत मतदाता जिन्होंने अभी तक एनवीएसपी पोर्टल, कॉमन सर्विस सेंटर, ईमित्र कियोस्क अथवा बूथ लेवल अधिकारी के माध्यम से अपनी प्रविष्टियों का सत्यापन नहीं करवाया गया है वह अविलम्ब किसी भी माध्यम से अपनी प्रविष्टि का सत्यापन करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के दौरान भीलवाड़ा में 95.99 प्रतिशत मतदाताओं का सत्यापन किया गया है। उन्होंने बताया कि आयोग के नवीनतम निर्देशों के अनुसार मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के दौरान बूथ लेवल अधिकारी घर.घर जाकर मतदाता की प्रविष्टियों का सत्यापन करेंगे। सत्यापन की कार्यवाही के दौरान परिवार के मुखिया अथवा घर का कोई भी सदस्य भारत निर्वाचन आयोग की ओर से अधिकृत 10 दस्तावेज यथा ड्राईविंग लाईसेंस, राशन कार्ड, पासपोर्ट, सरकारी, अद्र्ध सरकारी प्राधिकृत अधिकारी की ओर से जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, किसान पहचान पत्र, पैनकार्ड, महानिदेशक पंजीयक भारत सरकार की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड एवं वर्तमान पानी, टेलीफोन, बिजली गैस कनेक्शन का बिल जिस पर मतदाता का नाम एवं पता ज्ञात हो सके। इनमें में से किसी एक दस्तावेज को बीएलओ को दिखाकर अपनी प्रविष्टियों का सत्यापन करवा सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग ने यह स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बीएलओ आयोग द्वारा अधिकृत 10 दस्तावेजों में किसी दस्तावेज विशेष की मांग नहीं करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के सभी मतदाताओं से आह्वान किया है कि बीएलओ के घर पर आने पर आवश्यक सहयोग प्रदान करें ताकि जिले में शत-प्रतिशत मतदाताओं का सत्यापन कर मतदाता सूची की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि अर्हता दिनांक 01, 01 जनवरी 2020 के संदर्भ में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से संशोधन किया गया है। आयोग की ओर से निर्धारित संशोधन कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची का प्रारुप प्रकाशन अब 15 अक्टूबर, 19 के स्थान पर 25 नवंबर, 2019 को किया जाएगा तथा मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 20 जनवरी, 2020 को किया जाएगा।
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