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कोरोना में गंवाए माता-पिता, छात्रों को 23 की उम्र तक मिलेंगे 10 लाख

locationभीलवाड़ाPublished: Oct 15, 2021 09:31:28 am

Submitted by:

Suresh Jain

31 दिसंबर तक करने होंगे आवेदन

कोरोना में गंवाए माता-पिता, छात्रों को 23 की उम्र तक मिलेंगे 10 लाख

कोरोना में गंवाए माता-पिता, छात्रों को 23 की उम्र तक मिलेंगे 10 लाख

भीलवाड़ा।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। उन छात्रों की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिन्होंने कोविड में माता-पिता दोनों या सरवाइविंग अभिभावक खो दिया। लीगल गार्जियन खोने वाले छात्र भी योजना का लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए छात्रों को 31 दिसंबर तक आवेदन करना होगा। योजना का लाभ 18 साल से कम उम्र के उन्हीं छात्रों को मिलेगा, जिन्होंने 11 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2021 के बीच माता-पिता को खोया है। माता-पिता की मौत के दिन आवेदकों की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए।
छुट्टियों में भी रहने की सुविधा
11 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे, जिनका नामांकन आवासीय विद्यालय में होगा, उनके छुट्टियों को दौरान जिला कलक्टर की ओर से सीसीआई या उपयुक्त स्थान पर रहने की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।
परिजन न होने पर आवासीय विद्यालयों में दाखिला
योजना का लाभ देने के लिए छात्रों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। 4 से 10 वर्ष की आयु सीमा के बच्चों की पढ़ाई व समुचित देखभाल के लिए अलग गाइड लाइन जारी की गई है। 11 से 18 साल तक के किशोरों के लिए अलग गाइड लाइन है। 4 से 10 साल या उससे अधिक आयु सीमा के बच्चे जिनके परिजन, परिवार का सदस्य, रिश्तेदार मौजूद नहीं हैं या फिर उन्हें अपने साथ रखने को तैयार नहीं हैं, या बच्चा खुद उनके साथ नहीं रहना चाहता तो कुछ समय के लिए अन्य परिवार के साथ रखा जाएगा। यह विकल्प भी उपलब्ध न होने पर बच्चों को बाल देखभाल संस्थान में रखा जाएगा। जहां उनकी पढ़ाई व स्वास्थ्य संबंधी देखभाल होगी। ऐसे ही 11 से 18 साल की उम्र के छात्रों का दाखिला कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, एकलव्य मॉडल स्कूल, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय या किसी अन्य आवासीय विद्यालय में संबंधित जिले के जिला कलक्टर करा सकते हैं।

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