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प्रधान, पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्य की लॉटरी स्थगित

locationभीलवाड़ाPublished: Dec 14, 2019 07:10:27 pm

Submitted by:

Suresh Jain

राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश पर सरकार ने उठाया कदम

Pradhan, Panchayat Samiti and Zilla Parishad member's lottery postponed in bhilwara

Pradhan, Panchayat Samiti and Zilla Parishad member’s lottery postponed in bhilwara

भीलवाड़ा।
Panchayati Raj पंचायतीराज संस्थाओं के जनवरी-फरवरी में प्रस्तावित चुनाव के लिए पंच, सरपंच, प्रधान, जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों की सीटों की आरक्षण लॉटरी अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दी गई है। यह लॉटरी पंच सरपंच की 16 दिसंबर तथा प्रधान, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य की लॉटरी 19 से 21 दिसंबर तक निकलनी थी। इसके आदेश शनिवार को जिला निर्वाचन अधिकारी व कलक्टर राजेन्द्र भट्ट ने जारी किए है।
Panchayati Raj आदेश में कहा गया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने १३ दिसम्बर को ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की ओर से पंचायत समिति व ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन एवं नवसृजन संबंधी १६ नवम्बर के बाद जारी सभी अधिसूचना को निरस्त कर दिया था। इसके चलते राज्य निर्वाचन के आदेशों की पालना में आगामी आदेश तक आरक्षण लॉटरी स्थगित की गई।
जिला निर्वाचन अधिकारी अब राज्य निर्वाचन आयोग तथा सरकार के अगले आदेशों के आधार पर आरक्षण लॉटरी निकालेगा। हालांकि प्रशासन ने १६ नवम्बर व एक दिसम्बर को जारी अधिसूचना के अनुसार अलग-अलग आरक्षण लॉटरी की तैयारी कर रखी है। सरकार के आदेश मिलने पर आरक्षण लॉटरी निकाली जाएगी।
गौरतलब है कि एक दिसंबर की अधिसूचना ने सरकार ने जिले में बदनौर को नई पंचायत समिति बनाई थी। इसी के साथ मांडल पंचायत समिति में लीरडिय़ा व नीम का खेड़ा को नई ग्राम पंचायत तथा सुवाणा पंचायत समिति में गुवारड़ी से कल्याणपुरा को अलग कर नई ग्राम पंचायत बनाया था। इसी तरह आसींद पंचायत समिति की अंटाली ग्राम पंचायत को अलग कर हुरड़ा पंचायत समिति में मिलाया गया था। राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बदनौर पंचायत समिति व ग्राम पंचायतों के आदेश को रद्द कर दिया गया है।

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