गुड्स सप्लाई के लिए रजिस्ट्रेशन लिमिट 40 लाख
भीलवाड़ाPublished: Jul 14, 2019 08:41:09 pm
सीएस का दो दिवसीय राज्यस्तरीय सम्मेलन संपन्न
Registration limit for supply of Goods 40 lakhs in bhilwara
भीलवाड़ा।
भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान की दो दिवसीय राज्यस्तरीय सम्मेलन रविवार को संपन्न हुआ। चेयरमैन संजय सोमानी ने बताया, राजस्थान, मध्यप्रदेश एवं दिल्ली से 150 से अधिक कंपनी सेक्रेटरीज एवं विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय काउंसिल सदस्य मनीष गुप्ता ने कंपनीज एक्ट में किए बदलाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
जयपुर के सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट जतिन हरजाई ने बताया कि जीएसटी में नए प्रस्ताव के तहत अब गुड्स की सप्लाई के लिए रजिस्ट्रेशन की लिमिट 40 लाख रुपए की है। पहले सीमा 20 लाख रुपए थी। अब कोई कंपनी मुनाफाखोरी करती है तो उसे मुनाफे का 10 प्रतिशत एंटी प्रोफिटयरिंग अथॉरिटी को बतौर पेनल्टी देना होगा। इसे अथॉरिटी के ऑर्डर पास करने के 30 दिन में देना होगा। कंपोजिशन डीलर्स को साल में एक बार रिटर्न भरना होगा। वो हर तिमाही में टैक्स दे सकते हैं। मासिक रिटर्न भर रहे दूसरे टेक्सपेयर्स को तिमाही रिटर्न भरने का विकल्प दिया जाएगा। तिमाही टैक्स भरने का विकल्प भी प्रस्तावित है। अब जीएसटी के लिए सभी टैक्सपेयर्स का आधार का सत्यापन जरूरी किया गया है। कुछ क्लास के टैक्सपेयर्स को छूट दी गई है। इंट्रा स्टेट गुड्स या सर्विस का सप्लाई करते हैं और जिनका पूर्व साल में टर्नओवर 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं रहा, ऐसे लोगों के लिए कंपोजिशन स्कीम की सुविधा दी गई है। इन पर 3 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। संचालन अदिति बाबेल ने किया। पूर्व चेयरपर्सन संजना जैन ने आभार व अध्यक्ष संजय सोमानी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। उपाध्यक्ष राहुल कुमार वर्मा, अनूप जागेटिया, हितेश कांकानी, राजीव पारसर, सुमित कच्छारा भी उपस्थित थे।