scriptपट्टे पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं फिर भी हो रही रजिस्ट्री | Registry not being signed by Sarpanch on lease in bhilwara | Patrika News

पट्टे पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं फिर भी हो रही रजिस्ट्री

locationभीलवाड़ाPublished: Feb 28, 2020 11:14:10 am

Submitted by:

Suresh Jain

सरकारी सिस्टम में गड़बड़ीतहसीलदार ने कहा सरपंच के बिना हस्ताक्षर हो सकती रजिस्ट्री
सीईओ ने कहा नहीं हो सकती

Registry not being signed by Sarpanch on lease in bhilwara

Registry not being signed by Sarpanch on lease in bhilwara

भीलवाड़ा .

Registration and Stamps Department पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में आप किसी भी तरह के दस्तावेज पेश करके रजिस्ट्री करवा सकते है। इन दस्तावेजों की मौके पर जांच नहीं होगी। केवल यह देखा जाएगा कि स्टाम्प ड्यूटी पूरी है या नहीं। Registration and Stamps Department वही खरीदने वाला व बेचने वाला व्यक्ति सामने खड़ा है या नहीं। चाहे व्यक्ति किसी भी स्थान की रजिस्ट्री करवा सकते है। यह स्थिति जिला कलक्टर कार्यालय के पीछे स्थित उप पंजीयक कार्यालय की है। पिछले कुछ समय से यहां पर ग्राम पंचायतों की ओर से बिना सरपंच के हस्ताक्षर के जारी होने वाले पटट्टे की भी आसानी से रजिस्ट्री की जा रही है। जब इस मामले की जानकारी लेने पत्रिका टीम उप पंजीयक से जानकारी चाही गई तो उनका यह कथन था कि आप किसी भी तरह के दस्तावेज पेश कर दो विभाग को केवल स्टाम्प ड्यूटी से मतलब है। जांच में किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो दस्तावेज पेश करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी।
सुवाणा पंचायत समिति के आरजिया ग्राम पंचायत की ओर से २० दिसम्बर २०१८ को सजन गाडऱी के नाम से पट्टा जारी किया गया। इस पर सरपंच के हस्ताक्षर तक नहीं है। इसके दस्तावेज उप पंजीयक कार्यालय में २८ जून २०१९ को पेश करके रजिस्ट्री करवा ली गई। जबकि नियमों के अनुसार सरपंच के हस्ताक्षर होने पर ही यह पटट्टा मान्य है उसके बाद ही उसकी रजिस्ट्री हो सकती है। लेकिन पंजीयक कार्यालय ने दस्तावेज की जांच किए बिना ही इसकी रजिस्ट्री कर दी। बुक हलेड़ को जारी पट्टा बना आरजिया ने
सुवाणा के विकास अधिकारी ने पट्टा बुक संख्या २२४ को हलेड़ ग्राम पंचायत को जारी की थी, लेकिन पट्टा आरजिया ग्राम पंचायत सचिव ने जारी किया है। जो संदेह के घेरे में है।
उपस्थित होना अनिवार्य नहीं
ग्रामीण विकास पंचायत राज विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार पहले ग्राम सचिव या सरपंच को रजिस्ट्री होने के दौरान उपस्थित होना अनिवार्य था, लेकिन यह नियम समाप्त कर दिया गया। इसके कारण अब कोई भी दस्तावेज पेश करके रजिस्ट्री करवा सकता है।
कलक्टर को शिकायत
सरपंच के बिना हस्ताक्षर के ही रजिस्ट्री करने के मामले की शिकायत जिला कलक्टर को उपभोक्ता अधिकार संगठन के अध्यक्ष अरविन्द पोखरना ने की है। कलक्टर ने इस मामले की जांच के आदेश दिए है।
सरपंच के हस्ताक्षर अनिवार्य
पटट्टे पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है तो वह मात्र एक कागज का टुकड़ा है। सरपंच के बिना हस्ताक्षर के पटट्टे की रजिस्ट्री नहीं हो सकती है।
गोपाल राम बिरड़ा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जबकि जिला परिषद
हमें केवल स्टाम्प ड्यूटी चाहिए
विभाग केवल स्टाम्प ड्यूटी देखता है कि वह पूरी है या नहीं। यह नहीं देखते है कि दस्तावेज सही है या नहीं। सरपंच का हस्ताक्षर कोई अनिवार्य नहीं है।
अजितसिंह, उप पंजीयक, पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग
मेरी जानकारी में नहीं
सजना गाडरी के नाम से जारी पट्टे पर हस्ताक्षर है या नहीं यह देखने के बाद ही कुछ कह सकता हूं। अभी यह मामला मेरी जानकारी में नहीं है।
बाबूलाल सरपंच, आरजिया
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