भीलवाड़ा

चश्मदीद गवाह बयान से मुकरी, तो कोर्ट ने शिनाख्त परेड के दौरान बयान को मुख्य साक्ष्य माना, डकैती व हत्या के पांच आरोपितों को उम्रकैद

विशिष्ट न्यायालय (महिला उत्पीडऩ मामलात) ने सोमवार को चन्द्रशेखर आजादनगर में घर में डकैती व वृद्धा की हत्या के मामले में पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।

भीलवाड़ाAug 20, 2019 / 02:26 am

mahesh ojha

Robbery and life imprisonment to five accused of murder in bhilwara

भीलवाड़ा।
Robbery and life imprisonment to five accused of murderविशिष्ट न्यायालय (महिला उत्पीडऩ मामलात) ने सोमवार को चन्द्रशेखर आजादनगर में घर में डकैती व वृद्धा की हत्या के मामले में पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। डेढ़-डेढ़ लाख रुपए की जुर्माना राशि से भी दंडित किया। विशिष्ट न्यायाधीश हिमांकनी गौड़ ने एक मात्र चश्मदीद गवाह के आरोपितों की शिनाख्त परेड के दौरान दिए न्यायिक बयान एवं रासायनिक रिपोर्ट को मुख्य आधार मानते हुए आरोपितों को दोषी करार दिया। हालांकि प्रकरण की सुनवाई के दौरान उक्त चश्मदीद गवाह अपने बयान से मुकर गई थी।
Robbery and life imprisonment to five accused of murder कन्हैयालाल सांसी ने 4 फ रवरी 2012 को प्रतापनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें बताया कि रात में उसकी सास फूं दी उर्फ रईसा (60) व भतीजी सुमन (16) कमरे में सोई हुई थी। रात एक बजे मकान में घुसे कुछ लोगों ने लाठियों से फूं दी व सुमन पर हमला कर दिया। हमले में फंूदी अचेत हो गई। आरोपियों ने सुमन को एक कमरे में ले जाकर चाकू से मारने की धमकी देकर जेवरात के बारे में पूछा। सुमन ने एक टिफिन में रखी नकदी व जेवर के बारे में बता दिया। आरोपियों ने टिफि न से सोने का मांदलिया, लौंग आदि निकाल लिए। हमले में अचेत फूंदी की चांदी की कडि़यां, सोने का लौंग, पॉयजेब भी खोल लिए। फंूदी व सुमन को कमरे में बंद कर गए। आरोपितों जाने पर सुमन बाहर निकल कर घटना की जानकारी दी। हमलावरों की संख्या चार से अधिक थी और उम्र २० से ३५ वर्ष थी। पुलिस ने डकैती का मामला दर्ज किया। हमले में गंभीर घायल फूंदी की कोमा में जाने से उपचार के दौरान मृत्यु हो गई।
पुलिस ने प्रकरण में आमली कॉलोनी बागोर के कालू उर्फ दिनेश उर्फ गणेश (28) पुत्र रहमत उर्फ रहमतिया कंजर, पीपलिया कलां (चित्तौडग़ढ़) के डगलिया उर्फ कैलाश उर्फ सुरेश (25) पुत्र हिमतिया उर्फ हिम्मत कंजर, कैलाश (29) पुत्र मंसूरिया कंजर, सुरेश (23) पुत्र भंवर कंजर व गुड्ढा (28) पुत्र देबीलाल कंजर को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक संजू बापना ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ 18 गवाहों के बयान दर्ज कर ७७ साक्ष्य पेश किए गए।

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