scriptभीलवाड़ा जिले में आगामी दो माह तक धारा 144 लागू | Section 144 is Imposed for two months in Bhilwara district | Patrika News

भीलवाड़ा जिले में आगामी दो माह तक धारा 144 लागू

locationभीलवाड़ाPublished: Mar 03, 2023 11:59:32 pm

Submitted by:

Kanaram Mundiyar

-शांति के साथ मनेंगे त्योहार, जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक के बाद आदेश जारी

भीलवाड़ा जिले में आगामी दो माह तक धारा 144 लागू

भीलवाड़ा जिले में आगामी दो माह तक धारा 144 लागू

भीलवाड़ा.
होली समेत अन्य त्योहारों को शांति और सौहार्द के साथ मनाए जाने के लिए जिला स्तरीय शांति समिति की शुक्रवार को कलक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। जिला कलक्टर आशीष मोदी व पुलिस अधीक्षक आदर्श सिधू की मौजूदगी में समिति दाधिकारियों के साथ चर्चा हुई। शांति और भाईचारे के साथ त्योहार मनाए जाने और नियमों की पालना पर समिति पदाधिकारियों ने सौहार्द दिखाया।
इस माह होली, धूलंडी, शीतला अष्टमी, रंगपंचमी, रंग तेरस तथा फूलडोल मेले होंगे। कलक्टर ने कहा कि कोई भी असामाजिक तत्व जिले में वातावरण बिगाडऩे की कोशिश करें तो सूचना तत्काल पुलिस और प्रशासन को दी जाएं। एसपी सिधू ने धार्मिक संगठनों से कहा कि कुछ गैर कानूनी होने पर पुलिस को बताया जाए, शरारती तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। उधर, आगामी पर्व को देखते हुए जिला कलक्टर मोदी ने जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी है। जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र (शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में) पांच या पांच से अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर बिना सक्षम पूर्वानुमति के एकत्रित नहीं होगें। यह आदेश आगामी दो माह तक भीलवाड़ा जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रभावी रहेगा।

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