भीलवाड़ाPublished: Sep 20, 2021 11:24:47 pm
Akash Mathur
गुलाबपुरा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरिता मीणा ने सोमवार को प्राणघातक हमले के चार साल पुराने मामले में छह जनों को दोषी माना। सभी को सात साल की सजा सुनाई। वहीं २५ हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया।
Six convicts of murderous attack sentenced to seven years