scriptशाहपुरा में आवासन मण्डल की जमीन पर पालिका ने काट दी कॉलोनी | The colony cut the colony on the land of the housing board in Shahpura | Patrika News

शाहपुरा में आवासन मण्डल की जमीन पर पालिका ने काट दी कॉलोनी

locationभीलवाड़ाPublished: Jul 09, 2020 07:59:46 am

राजस्थान आवासन मण्डल की शाहपुरा जहां अपनी कॉलोनी बसाने की तैयारी कर रहा था, वहां आवंटित भूमि पर शाहपुरा नगर पालिका ने अपना कब्जा जमाते हुए अपनी कॉलोनी बसाने के लिए भूखंडों की नीलामी कर दी। समूचा मामला उजागर होने के बाद जिला कलक्टर ने भूखंडों पर हो रहे निर्माण कार्यों को तत्काल प्रभाव से रोकते हुए भविष्य में नीलामी पर भी रोक लगा दी है।

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भीलवाड़ा। राजस्थान आवासन मण्डल की शाहपुरा जहां अपनी कॉलोनी बसाने की तैयारी कर रहा था, वहां आवंटित भूमि पर शाहपुरा नगर पालिका ने अपना कब्जा जमाते हुए अपनी कॉलोनी बसाने के लिए भूखंडों की नीलामी कर दी। शाहपुरा नगर पालिका के आवंटन पर विश्वास जमाते हुए लोगों ने मकान बनाने के लिए नींव भी भरवा दी, समूचा मामला उजागर होने के बाद जिला कलक्टर ने भूखंडों पर हो रहे निर्माण कार्यों को तत्काल प्रभाव से रोकते हुए भविष्य में नीलामी पर भी रोक लगा दी है।
राज्य सरकार ने इसरो को जयपुर में आवंटित भूमि के बदले राजस्थान आवासन मण्डल को भीलवाड़ा के शाहपुरा में भूमि आवंटित करने के आदेश जिला कलक्टर (राजस्व ) को दिए थे। सरकार के आदेश की पालना में जिला कलक्टर ने शाहपुरा कस्बे में नगर पालिका के समीप ७ मई २०१० को ७.४३ हैक्टेयर भूमि आवंटित कर दी।, इसके बदले मण्डल ने १३.०८ करोड़ रुपए की राशि भी जमा करा दी। मण्डल ने भूमि का कब्जा भी ले लिया और राज्य सरकार को यहां आवासन मण्डल की कॉलोनी बसाने के लिए कार्य योजना सरकार को भी भिजवा दी।
यूं जागा आवासन मण्डल
मई २०१८ में आवासन मण्डल को जानकारी मिली की यहां नगर पालिका ने उक्त भूमि के दो खसरे आराजी ८१९४ व ८१९६ में आवासीय कॉलोनी काट दी और ७० से अधिक भूखंड आवंटित कर दिए। यहां सेक्टर १ व बी में मकानों का कार्य निर्माणाधीन है। आवासीय अभियंता भीलवाड़ा ने मौका देखने के बाद शाहपुरा नगर पालिका को अवैध कब्जे हटाने व निर्माण कार्य रोकने के लिए लिखा। आवासीय अभियंता ने २८ मई २०१८ को आयुक्त आवासन को इस बारे में शिकायत दर्ज कराते हुए निर्माण कार्य को रोकने एवं विधि विरूद्ध की गई नीलामी को निरस्त करने की मांग की।
आवासन आयुक्त ने जिला कलक्टर भीलवाड़ा को इस संदर्भ में आदेश देते हुए आवासन मण्डल के पक्ष में आवंटन यथावत रखने तथा अवैध निर्माण व नीलामी रोकने के लिए आदेशित किया।
जिला कलक्टर ने यह दिया आदेश
तत्कालीन जिला कलक्टर राजेन्द्र भट्ट ने २ जुलाई २०२० को विवादित भूमि को लेकर आदेश जारी किया। आदेशानुसार उक्त भूमि का वर्तमान में तहसीलदार शाहपुरा के १५ जनवरी २०१६ के पत्रांक के अनुसार मण्डल के पक्ष में दर्ज है।अत: आवासन मण्डल को आवंटित भूमि पर विधि विरूद्ध किए गए भूखंडों पर निर्माण कार्य तुरन्त रोका जाए तथा उक्त भूमि पर भविष्य में नीलामी प्रक्रिया नहीं की जाए। इस संदर्भ में राजस्व विभाग जयपुर से मार्ग दर्शन मांगा गया है, इसके बाद अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।
गलफत में जारी कर दी एनओसी
भूखंड पहले से ही नगर पालिका के नाम से दर्ज थे। आवासन मण्डल ने एनओसी मांगी थी, गफलत में नगर पालिका ने भी एनओसी जारी कर दी। राज्य सरकार ने सशर्त भूखंड का आवंटन किया था, शर्तो के अनुसार यहां निर्माण कार्य शुरू कर कॉलोनी बसानी थी,लेकिन आवासन मण्डल ने शर्तों की पालना नहीं की, इस लिए आवंटन निरस्त मानते हुए पालिका ने जन हित में जमीन का उपयोग किया। इस संदर्भ मेंं जिला कलक्टर को समूचा प्रकरण बना कर भेजा गया। सरकार व जिला कलक्टर के आदेश की पालना होगी।
जितेन्द्र चौधरी अधिशासी अधिकारी, शाहपुरा नगर पालिका
आवासन मण्डल बसाएगा कॉलोनी
आवासन मण्डल की स्वर्ण जयंती समारोह में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प वर्ग के लिए शाहपुरा में आवासन मण्डल की आवंटित भूमि पर कॉलोनी स्थापित की जाएगी। इसमें १७२ आवास बनाए जाएंगे। जिला कलक्टर राजस्व ने शाहपुरा नगर पालिका के कब्जे को अवैध माना है। यहां सभी प्रकार के कब्जे हटवाएं जाएंगे।
संजय खरे, आवासीय अभियंता, राजस्थान आवासन मण्डल भीलवाड़ा
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