मई २०१८ में आवासन मण्डल को जानकारी मिली की यहां नगर पालिका ने उक्त भूमि के दो खसरे आराजी ८१९४ व ८१९६ में आवासीय कॉलोनी काट दी और ७० से अधिक भूखंड आवंटित कर दिए। यहां सेक्टर १ व बी में मकानों का कार्य निर्माणाधीन है। आवासीय अभियंता भीलवाड़ा ने मौका देखने के बाद शाहपुरा नगर पालिका को अवैध कब्जे हटाने व निर्माण कार्य रोकने के लिए लिखा। आवासीय अभियंता ने २८ मई २०१८ को आयुक्त आवासन को इस बारे में शिकायत दर्ज कराते हुए निर्माण कार्य को रोकने एवं विधि विरूद्ध की गई नीलामी को निरस्त करने की मांग की।
आवासन आयुक्त ने जिला कलक्टर भीलवाड़ा को इस संदर्भ में आदेश देते हुए आवासन मण्डल के पक्ष में आवंटन यथावत रखने तथा अवैध निर्माण व नीलामी रोकने के लिए आदेशित किया।
तत्कालीन जिला कलक्टर राजेन्द्र भट्ट ने २ जुलाई २०२० को विवादित भूमि को लेकर आदेश जारी किया। आदेशानुसार उक्त भूमि का वर्तमान में तहसीलदार शाहपुरा के १५ जनवरी २०१६ के पत्रांक के अनुसार मण्डल के पक्ष में दर्ज है।अत: आवासन मण्डल को आवंटित भूमि पर विधि विरूद्ध किए गए भूखंडों पर निर्माण कार्य तुरन्त रोका जाए तथा उक्त भूमि पर भविष्य में नीलामी प्रक्रिया नहीं की जाए। इस संदर्भ में राजस्व विभाग जयपुर से मार्ग दर्शन मांगा गया है, इसके बाद अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।
भूखंड पहले से ही नगर पालिका के नाम से दर्ज थे। आवासन मण्डल ने एनओसी मांगी थी, गफलत में नगर पालिका ने भी एनओसी जारी कर दी। राज्य सरकार ने सशर्त भूखंड का आवंटन किया था, शर्तो के अनुसार यहां निर्माण कार्य शुरू कर कॉलोनी बसानी थी,लेकिन आवासन मण्डल ने शर्तों की पालना नहीं की, इस लिए आवंटन निरस्त मानते हुए पालिका ने जन हित में जमीन का उपयोग किया। इस संदर्भ मेंं जिला कलक्टर को समूचा प्रकरण बना कर भेजा गया। सरकार व जिला कलक्टर के आदेश की पालना होगी।
जितेन्द्र चौधरी अधिशासी अधिकारी, शाहपुरा नगर पालिका
आवासन मण्डल की स्वर्ण जयंती समारोह में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प वर्ग के लिए शाहपुरा में आवासन मण्डल की आवंटित भूमि पर कॉलोनी स्थापित की जाएगी। इसमें १७२ आवास बनाए जाएंगे। जिला कलक्टर राजस्व ने शाहपुरा नगर पालिका के कब्जे को अवैध माना है। यहां सभी प्रकार के कब्जे हटवाएं जाएंगे।
संजय खरे, आवासीय अभियंता, राजस्थान आवासन मण्डल भीलवाड़ा