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परिवादी बने ‘जजÓ, ‘कोर्टÓ ने किया इंसाफ

locationभीलवाड़ाPublished: Sep 22, 2019 12:30:03 pm

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच ने मुख्य पोस्टमास्टर, अधीक्षक डाकघर व पोस्टमास्टर को दोषपूर्ण सेवा के लिए क्षतिपूर्ति राशि से दंडित किया है। ये परिवाद पारिवारिक न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार शर्मा ने मंच के समक्ष पेश किया था।

The judge became a judge, the court has justice

The judge became a judge, the court has justice

भीलवाड़ा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच ने मुख्य पोस्टमास्टर, अधीक्षक डाकघर व पोस्टमास्टर को दोषपूर्ण सेवा के लिए क्षतिपूर्ति राशि से दंडित किया है। ये परिवाद पारिवारिक न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार शर्मा ने मंच के समक्ष पेश किया था।
परिवादी शर्मा ने बताया कि उनके पुत्र का परीक्षा आवेदन विपक्षी गण के जरिए इन्द्रा मार्केट स्थित डाकघर से महर्षि दयानंद पीजी कॉलेज श्रीगंगानगर के यहां ५ दिसम्बर २०१६ को स्पीड पोस्ट से भेजा गया था, लेकिन उक्त आवेदन १२ दिसम्बर २०१६ तक डिलीवर नहीं हो सका। एेसे में परिवादी के पुत्र को स्वयं अपना वाहन लेकर श्रीगंगानगर जाना पड़ा। अधिवक्ता राकेश वैष्णव ने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला मंच ने विपक्षगण की सेवा को दोष पूर्ण माना और क्षतिपूर्ति राशि परिवादी के पक्ष में चुकाने के आदेश दिए।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला मंच ने विपक्षगण की सेवा को दोष पूर्ण माना और क्षतिपूर्ति राशि परिवादी के पक्ष में चुकाने के आदेश दिए।

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