भीलवाड़ा

जिम्मेदारों ने गाया समझाइश का राग

केन्द्र सरकार की ओर से शुक्रवार से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग के निर्माण, आयात, बिक्री सहित अन्य गतिविधियों पर रोक लगा दी है

भीलवाड़ाJul 02, 2022 / 08:30 am

Suresh Jain

जिम्मेदारों ने गाया समझाइश का राग

केन्द्र सरकार की ओर से शुक्रवार से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग के निर्माण, आयात, बिक्री सहित अन्य गतिविधियों पर रोक लगा दी है, लेकिन शहर के चौपाटी बाजार में इनका खुलकर उपयोग किया गया। पहले दिन नगरपरिषद ने भी कार्रवाई के नाम पर औपचारिकताएं ही की। अधिकारियों ने फौरी कार्रवाई के बीच समझाइश कर पाबंद करने का राग आलापा। इधर, दुकानों से सिंगल यूज प्लास्टिक गायब हो गई है, लेकिन लोगों को मानना है कि दुकानदारों ने इन्हें फिलहाल छुपाकर रख दिया है। जिसे वे बाद में धीरे-धीरे निकालेंगे। उधर, नगर परिषद ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।

 

नगर परिषद के मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक संजय खोखर व उनकी टीम ने सभी व्यापारियों के साथ ही छोटे दुकानदारों से अपील करते हुए कहा है कि सरकार के निर्देशानुसार पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए नगर परिषद का सहयोग करें। खोखर कहा कि 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक की श्रेणी में आने वाले 75 माइक्रोन से कम की क्वालिटी वाली पॉलिथीन व प्लास्टिक थर्माकोल के चम्मच, प्लेट, गिलास, थाली अन्य सामग्रियों का उपयोग न करें। खोखर ने बताया कि बापूनगर, पांसल चौराहा, कुभा सर्किल समेत किराणा व अन्य दुकानों का निरीक्षण किया। कुछ जगह पर डिस्पोजल गिलास मिले, उन्हें जब्त करके हिदायत दी है। सोमवार से चालान की कार्रवाई की जाएगी। वही शहर में कहीं जगह पर हुए कार्यक्रम के दौरान भी सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग किया गया। कुछ होटल वालों का कहना था कि उनके पास पहले से ही स्टॉक पड़ा है उसे समाप्त करने में लगे है।
पर्यावरण को होता है भारी नुकसान

सिंगल यूज प्लास्टिक की श्रेणी में आने वाले सामान पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं एवं इस तरह के वस्तुओं का रिसाईकल पुन: नहीं किया जा सकता है। जिसकी वजह से वातावरण दूषित होने के साथ ही विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो रही है। नगर परिषद की आयुक्त दुर्गाकुमारी ने आमजन एवं सभी दुकानदारों से सिंगल यूज प्लास्टिक आदि का उपयोग न करने की अपील की है।

क्या है सिंगल यूज प्लास्टिक
प्लास्टिक से बने उत्पाद, जिसे केवल एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आसानी से डिस्पोज नहीं किए जा सकते हैं। वस्तुओं की पैकेजिंग से लेकर बोतलें (शैंपू, डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक्स) पॉलिथीन बैग, फेस मास्क, कप, क्लिंग फिल्म, कचरा बैग, फूड पैकेजिंग जैसी चीजें आती हैं।
ये सब प्रतिबंधित

– प्लास्टिक स्टिक वाले ईअर बड्स

– गुब्बारे में लगने वाली प्लास्टिक स्टिक

– प्लास्टिक के डंडे
– कैंडी स्टिक
– सजावट में काम आने वाले थर्माकाेल

– कप, प्लेट, गिलास, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे
– मिठाई डिब्बों में लगने वाली प्लास्टिक फिल्म

– प्लास्टिक के निमंत्रण पत्र

– आइसक्रीम स्टिक
– प्लास्टिक से बने सिगरेट के पैकेट
– 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पीवीसी बैनर

ये है विकल्प

– लकड़ी या बांस से बनी ईअर बड्स
– गुब्बारों के लिए लकडी या बांस से बनी डंडियां
– कागज व कपड़े से झंडे लकड़ी व बांस की स्टिक

– कागज के स्ट्रॉ सजावटी पेपर व अन्य सामग्री

– कांच, स्टील, पेपर, बोन चाइना, मिट्टी की वस्तुएं
– कागज से निर्मित सामान सिरेमिक बर्तन

– बांस व लकड़ी से बने आइटम
– परंपरागत मिट्टी के बर्तन

– पत्तों से निर्मित आइटम
– कपड़े, कागज के बने थैले

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