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किशोरी का अपहरण कर बंधक बनाने के मामले में ​पिता, दो बेटों सहित बेटी को तीन—तीन साल की सजा

locationभीलवाड़ाPublished: May 13, 2019 03:33:45 pm

Submitted by:

tej narayan

अपहरण कर उसे बंधक बनाने के मामले में पिता दो पुत्रों और एक पुत्री को दोषी मानते हुए 3-3 साल की सजा

Three people sentenced to three years in bhilwara

Three people sentenced to three years in bhilwara


भीलवाड़ा।
अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय महिला उत्पीड़न मामला कोर्ट ने सोमवार दोपहर किशोरी का अपहरण कर उसे बंधक बनाने के मामले में पिता दो पुत्रों और एक पुत्री को दोषी मानते हुए 3-3 साल की सजा सुनाई। साथ ही ढाई- ढाई हजार रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए।

प्रकरण के अनुसार 12 जुलाई 2010 को दंपती ने कोतवाली में एक मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में आरोप लगाया कि उसकी 16 साल की पुत्री को अगरपुरा निवासी गुलाबचंद प्रजापत और उसके परिवार के अन्य सदस्य अपहरण कर ले गए। घटना के समय दंपती मजदूरी पर गए हुए थे। किशोरी को जबरन एक अभियुक्त से शादी करवा दी गई।
कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया था। किशोरी का अपहरण कर उसे बंधक बनाने के मामले में पिता दो पुत्रों और एक पुत्री सहि‍त को दोषी मानते हुए 3-3 साल की सजा सुनाई। साथ ही ढाई- ढाई हजार रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए।

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