scriptदो चेन लुटेरों को १०-१० साल की सजा | Two chain robbers sentenced to 10-10 years | Patrika News

दो चेन लुटेरों को १०-१० साल की सजा

locationभीलवाड़ाPublished: Sep 25, 2019 11:38:07 pm

Submitted by:

Akash Mathur

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश संख्या दो (महिला उत्पीडऩ प्रकरण) हिमांकनी गौड ने मारपीट कर चेन लूटने के मामले में बुधवार को करेड़ा हाल भवानीनगर निवासी फरीद मोहम्मद रंगरेज व भवानीनगर निवासी आसिफ बिसायती को दोषी मानते दस-दस साल की सजा सुनाई।

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भीलवाड़ा. अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश संख्या दो (महिला उत्पीडऩ प्रकरण) हिमांकनी गौड ने मारपीट कर चेन लूटने के मामले में बुधवार को करेड़ा हाल भवानीनगर निवासी फरीद मोहम्मद रंगरेज व भवानीनगर निवासी आसिफ बिसायती को दोषी मानते दस-दस साल की सजा सुनाई। फरीद को ३३ हजार तथा आसिफ को २३ हजार रुपए जुर्माने के आदेश दिए।
प्रकरण के अनुसार करेड़ा निवासी पूनमचंद रांका ने करेड़ा थाने में मामला दर्ज कराया। परिवादी ने बताया कि उसका भाई बबलू उर्फ नवरतन गांव में राजू मेहता की दुकान पर बैठा था कि फरीद और आसिफ धारदार हथियार लेकर आए। दोनों ने दुकान में अनाधिकृत प्रवेश कर बबलू पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। बबलू के कंधे पर चोट आई। वे बबलू की दो तोले की सोने की चेन छीन भाग गए। पुलिस ने कातिलाना हमला और लूट का मामला दर्ज कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया। अपर लोक अभियोजक गिरीश कौशिक ने १० गवाह और ३५ दस्तावेज पेश करआरोप सिद्ध किया।
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