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यूआइटी को माना सेवा का दोषी: मकान के साथ क्षतिपूर्ति भी देनी होगी

locationभीलवाड़ाPublished: Sep 20, 2019 10:34:45 pm

Submitted by:

Akash Mathur

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच ने आवास आवंटित होने के बाद भी कब्जा नहीं देने पर नगर विकास न्यास को सेवा का दोषी माना। मंच अध्यक्ष रमेशचंद मीना और सदस्य विनती तापडि़या ने आदेश दिया कि न्यास दो माह के भीतर आवंटित आवास के स्थान पर इसी योजना में स्थित इसी श्रेणी व समान आकार का आवास का दो माह के भीतर परिवादी को कब्जा सुपुर्द करे।

UIT considered guilty of service: along with house, compensation has

UIT considered guilty of service: along with house, compensation has

भीलवाड़ा. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच ने आवास आवंटित होने के बाद भी कब्जा नहीं देने पर नगर विकास न्यास को सेवा का दोषी माना। मंच अध्यक्ष रमेशचंद मीना और सदस्य विनती तापडि़या ने आदेश दिया कि न्यास दो माह के भीतर आवंटित आवास के स्थान पर इसी योजना में स्थित इसी श्रेणी व समान आकार का आवास का दो माह के भीतर परिवादी को कब्जा सुपुर्द करे। पचास हजार रुपए क्षतिपूर्ति और १० हजार रुपए परिवाद व्यय भी अदा करने के आदेश दिए गए।

प्रकरण के अनुसार सूपा (सरवाड़) निवासी राजेन्द्रसिंह राठौड़ ने मंच में परिवाद दायर किया था। परिवादी ने बताया कि पटेलनगर योजना में आवास के लिए आवेदन कर दस हजार की अमानत राशि जमा करवाई। २ मार्च २०१५ को निकाली गई लॉटरी में परिवादी को आवास आवंटित हुआ। परिवादी ने आवास की शेष पूरी राशि जमा करवा दी, लेकिन न्यास ने आज तक कब्जा नहीं दिया। बार-बार चक्कर लगवा कर अनुचित व्यवहार किया गया। परिवादी ने विकल्प देते हुए कहा कि किसी कारणवश उक्त आवास का कब्जा देना असम्भव होने पर इसी योजना में इसी श्रेणी का अन्य मकान आवंटित कर दिया जाए।
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