प्रकरण के अनुसार सूपा (सरवाड़) निवासी राजेन्द्रसिंह राठौड़ ने मंच में परिवाद दायर किया था। परिवादी ने बताया कि पटेलनगर योजना में आवास के लिए आवेदन कर दस हजार की अमानत राशि जमा करवाई। २ मार्च २०१५ को निकाली गई लॉटरी में परिवादी को आवास आवंटित हुआ। परिवादी ने आवास की शेष पूरी राशि जमा करवा दी, लेकिन न्यास ने आज तक कब्जा नहीं दिया। बार-बार चक्कर लगवा कर अनुचित व्यवहार किया गया। परिवादी ने विकल्प देते हुए कहा कि किसी कारणवश उक्त आवास का कब्जा देना असम्भव होने पर इसी योजना में इसी श्रेणी का अन्य मकान आवंटित कर दिया जाए।