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सूचना के अधिकार के तहत ग्राम विकास अधिकारी ने मांगी सूचनाएं नहीं दी, अब वेतन में से कटेगा पांच हजार रुपए जुर्माना

locationभीलवाड़ाPublished: Oct 22, 2019 03:08:11 am

Submitted by:

tej narayan

सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचनाएं नहीं देना ग्राम विकास अधिकारी को भारी पड़ गया।

Village Development Officer fined in bhilwara

Village Development Officer fined in bhilwara

मांडल।

सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचनाएं नहीं देना ग्राम विकास अधिकारी को भारी पड़ गया। राज्य सूचना आयुक्त ने सूचनाएं नहीं देने पर प्रार्थी की शिकायत पर ग्राम विकास अधिकारी के वेतन में से पांच हजार रुपए जुर्माना देने के आदेश दिए।
सूचना के अधिकार (आरटीआइ) के तहत मांगी गई सूचना नहीं देने को राज्य सूचना आयुक्त ने गंभीर मानते हुए ग्राम विकास अधिकारी पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया। धुंवाला निवासी सत्यनारायण धोबी ने 16 अगस्त 2018 को पंचायत में पट्टे के संदर्भ में पूरी फाइल, ग्राम पंचायत के कोरम प्रस्ताव की प्रति तथा इंद्रा आवास योजना के तहत स्वीकृत राशि की प्रति मांगी थी। पंचायत ने कोई जवाब नहीं दिया।
इसे आयोग ने गम्भीर लापरवाही मानते हुए सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा ने तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी के वेतन से एक माह के भीतर जुर्माना काटकर देने के आदेश दिए। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सूरज सनाढ्य ने पैरवी की।
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