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भीलवाड़ा एडीएम सिटी ने एेसा क्या करा की, मच गई कलक्ट्रेट में खलबली

locationभीलवाड़ाPublished: Nov 18, 2019 11:58:26 am

जिला प्रशासन के सरकारी कर्मचारियों के लिए आज से हेलमेट व सीट बेल्ट अनिवार्य करने के बाद प्रशासन ने दिखाई सख्ती। जिला प्रशासन ने ये सख्ती अपने घर यानि कलक्ट्रेट से शुरू की। अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) नरेन्द्र जैन ने स्वयं मोर्चा संभाला और उनके साथ जिला परिवहन अधिकारी डॉ. वीरेन्द्र सिंह राठौड़ भी अपनी टीम के साथ कलक्ट्रेट के मुख्य गेट पर सोमवार सुबह ९.३० बजे खड़े नजर आए। टीम ने हेलमेट व सीट बेल्ट के बिना कलक्ट्रेट परिसर में कर्मचारियों व अधिकारियों के नजर आने पर उन्हें रोकना शुरू किया।

What did Bhilwara ADM City do like this, there was a stir in the Colle

What did Bhilwara ADM City do like this, there was a stir in the Colle

भीलवाड़ा। जिला प्रशासन के सरकारी कर्मचारियों के लिए आज से हेलमेट व सीट बेल्ट अनिवार्य करने के बाद प्रशासन ने दिखाई सख्ती। जिला प्रशासन ने ये सख्ती अपने घर यानि कलक्ट्रेट से शुरू की। अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) नरेन्द्र जैन ने स्वयं मोर्चा संभाला और उनके साथ जिला परिवहन अधिकारी डॉ. वीरेन्द्र सिंह राठौड़ भी अपनी टीम के साथ कलक्ट्रेट के मुख्य गेट पर सोमवार सुबह ९.३० बजे खड़े नजर आए। टीम ने हेलमेट व सीट बेल्ट के बिना कलक्ट्रेट परिसर में कर्मचारियों व अधिकारियों के नजर आने पर उन्हें रोकना शुरू किया।
्रइस दौरान एडीएम सिटी ने एएसपी, एसडीएम, डिप्टी, तहसीलदार के भी वाहनों को भी रोक लिया तथा चालक से वाहनों के कागजात मांग लिए, इतना ही नहीं बेल्ट लगाने की सीख भी सवारों को देने से चूक नहीं की, कुछ अधिकारियों ने टीम की तत्परता की तारीफ की तो कुछेक ने चुटकी लेते हुए कलक्टर को इसकी शिकायत करने की बात भी कह दी। दूसरी तरफ कई कर्मचारियों को टीम ने हेलमेट में अधिकारियों व कर्मचारियों के नजर नहीं आने पर उन्हें वापस घर के लिए रवाना कर दिया। एसडीएम टीना डाबी ने भी कलक्ट्रेट में बिना हेलमेट व सीट बेल्ट के नजर आए अधिकारियों को सीख दी। एडीएम सिटी की टीम की कार्रवाई से कलक्ट्रेट में खलबली मची रही।
शुक्रवार जारी हुए थे आदेश
जिले में नागरिक सुरक्षा के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने सरकारी कार्मिकों के लिए १८ नवम्बर २०१९ से हेलमेट एवं सीट बेल्ट अनिवार्य किया। इस संदर्भ में शुक्रवार को जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर राजेन्द्र भट्ट ने आदेश जारी किया।
प्रावधानों का दिया हवाला
आदेशानुसार मोटर वाहन अधिनियम 1988 में विहित प्रावधानों के अंतर्गत जिले की नागरिक सुरक्षा को अहम् माना है। आदेशा में बताया गया कि अधिनियम के प्रावधानों को प्रथम दृष्टया जिले के समस्त राजकीय, अद्र्ध राजकीय कार्यालयों, संस्थाए उपक्रम आदि में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए दुपहिया वाहनों के उपयोग के दौरान हेलमेट एवं चौपहिया वाहनों के उपयोग के दौरान सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य कर दिया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने समस्त सडक नियमों, विनियमों की शत-प्रतिशत पालना करते हुए एक आदर्श नागरिक एवं सडक उपयोगकर्ता के रूप में समस्त जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए है। आदेशानुसार स्वयं एवं अपने अधीनस्थ कार्मिकों से अक्षरश: एवं प्रभावी पालना सुनिश्चित कराएंगे एवं समय समय पर जांच कर पालना संबंधी पुष्टि भी सुनिश्चित करेंगे। हालांकि इससे पूर्व सड़क सुरक्षा को लेकर गत माह आयोजित सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में भी सरकारी कार्मिकों को हेलमेट लगाने व सीटबेल्ट लगाने के लिए निर्देशित किया गया था।

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