पशु चिकित्सा विभाग की ओर से आयोजित दो दिवसीय प्रतिस्पर्धा में 06 से 08 जनवरी की सुबह तक गाय एवं भैंसों का दूध निकलवाया गया। प्रतियोगिता में भैंस पालक अकील शाह पुत्र अकरम अली शाह निवासी गोहद को प्रथम पुरस्कार के रूप में १० हजार रुपए नकद राशि प्रदान की गई। इसी प्रकार गाय पालन में अवतार सिंह पुत्र सुल्तान सिंह गुर्जर को पहले पुरस्कार के रूप में 10 हजार रुपए दिए गए। भैंस पालन में विशाल पुत्र द्वारिका प्रसाद कंसाना निवासी बनीपुरा को द्वितीय पुरस्कार के रूप में 7500 रुपए तथा रामदास सिंह गुर्जर पुत्र मायाराम गुर्जर निवासी दवे सिंह का पुरा को तीसरे पुरस्कार बतौर 5000 रुपए अदा किए गए। गाय पालन में द्वितीय रहे जगत सिंह पुत्र राम सिंह को ७५००, तीसरे स्थान पर रहे हरेंद्र शर्मा पुत्र काशीराम शर्मा को 5000 रुपए तथा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। पुरस्कार वितरण पशु चिकित्सा अधिकारी आनंद त्रिपाठी ने किया।
इस मौके पर आनंद त्रिपाठी ने कहा कि पशु चिकित्सा विभाग की ओर से चलाई जा रही गोपाल पुरस्कार योजना का उद्देश्य देशी गाय व भैंसों की नस्ल को बढ़ावा दिया जाना है। पशु पालकों को प्रदान की गई पुरस्कार राशि उनके बैंक खातों में ऑनलाइन स्थानांतरित की गई है। समारोह का संचालन डॉ. आरएस सिकरवार ने किया। इस मौके पर समिति अध्यक्ष सुजान सिंह, जनपद अध्यक्ष पति अशोक सिंह गुर्जर, अभिभाषक संघ अध्यक्ष केसी उपाध्याय, सतीश जगन, मुरारीलाल शर्मा, दीपक रावत, पंजाब सिंह गुर्जर, गुड्डू जाटव प्रमुख रूप से मौजूद रहे।
न्यायलय ने दो को मारपीट के अपराध में सुनाई सजा
भिण्ड. गुरुवार को लहार न्यायालय ने न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा थाना रौन के मारपीट के अपराध में सजा सुनाई है। फरियादी लखन और उसकी पत्नी जलदेवी को आरोपी टिल्लू एवं देवसिंह और अन्य दो बाल अपचारियों के साथ मिलकर ग्यारह बजे भैंस बांधने को लेकर फरियादी एवं उसकी पत्नी की मारपीट कर दी थी जिस पर विचारण के उपरांत आज दोषी उक्त दोनों आरोपियों को न्यायालय ने सजा सुनाई । प्रकरण में शासन की ओर पैरवी पूनम शर्मा एडीपीओ ने की।
भिण्ड. गुरुवार को लहार न्यायालय ने न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा थाना रौन के मारपीट के अपराध में सजा सुनाई है। फरियादी लखन और उसकी पत्नी जलदेवी को आरोपी टिल्लू एवं देवसिंह और अन्य दो बाल अपचारियों के साथ मिलकर ग्यारह बजे भैंस बांधने को लेकर फरियादी एवं उसकी पत्नी की मारपीट कर दी थी जिस पर विचारण के उपरांत आज दोषी उक्त दोनों आरोपियों को न्यायालय ने सजा सुनाई । प्रकरण में शासन की ओर पैरवी पूनम शर्मा एडीपीओ ने की।