पुलिस के मुताबिक फरियादी सुखानंद जैन पुत्र राजकुमार जैन निवासी महावीरगंज भिण्ड ने पुलिस को बताया कि उसने एक साल पूर्व संजय जैन पुत्र ज्ञानचंद्र जैन निवासी गल्ला मंडी भिण्ड से कार एमपी ०७ बीए १०३३ खरीदी थी। लगातार कहने के बाद भी पंजीयन उसके नाम पर स्थानांतरित नहीं कराया गया था। हालांकि उसने आरटीओ कार्यालय में इसके लिए आवेदन कर दिया था। गुरुवार दोपहर बंटू उर्फ अमरनाथ जैन ने उसे आकर बताया कि उसकी कार के नंबर की दूसरी कार आर्य नगर के कॉर्नर पर खड़ी है। जब उसने अपने अन्य साथियों के साथ वहां पहुंचकर देखा तो उक्त कार का चालक अशोक जैन पुत्र जगराम जैन कार के आगे की नंबर प्लेट तोडऩे लगा। घटना की शिकायत जब पुलिस को की गई तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों ही कार को जब्त कर थाना परिसर में रखवा दिया। पुलिस ने आरोपी अशोक जैन से पूछताछ की तो उसने बताया कि कार को देहरादून से खरीदा है। संजय जैन द्वारा कार विक्रय करने के बाद पंजीयन नंबर का उपयोग देहरादून से लाई गई दूसरी कार पर कराया जा रहा था। ऐसे में पुलिस ने संजू उर्फ संजय जैन एवं अशोक जैन के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
कथन- एक ही नंबर की दो टवेरा कार मिली हैं जिसमें फरियादी सुखानंद की शिकायत पर न केवल दोनों कारों को जब्त कर लिया है बल्कि संजय उर्फ संजू व अशोक जैन के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है।
आलोक शर्मा, सीएसपी भिण्ड