पुलिस द्वारा चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत मंगलवार को मौ रोड सर्चिंग की जा रही थी। इसी दौरान कोंहार तिराहे के पास कुछ संदिग्ध लोग पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस दल ने घेराबंदी कर बदमाशों को दबोच लिया।
पूछने पर आरोपियों ने अपने नाम राम सिंह पुत्र अतर सिंह राजावत निवासी रामगढ़ थाना उमरी, छून्नूउर्फ गौरव यादव पुत्र गुलाब सिंह यादव निवासी उमरी, अमर सिंह पुत्र अरविंद सिंह भदौरिया निवासी ररूआ रौन एवं अनिल पुत्र महावीर सिंह यादव निवासी फल मंडी के पास भिंड बताए। इस दौरान एक आरोपी सौरभ चौहान पुत्र रविंद्र सिंह चौहान निवासी मानपुरा फरार हो गया।
कट्टा रखने पर एक वर्ष का कारावास भिण्ड. कट्टा रखने के आरोपी युवक को दोषी पाते हुए न्यालय जेएमएफसी भिण्ड ने एक वर्ष का कारावास एवं पांच सौ रुपए के अर्थदंड का फैसला सुनाया है। प्रकरण में अभियोजन का संंचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अल्का गर्ग ने किया।
एडीपीओ इंद्रेश कुमार प्रधान के मुताबिक ०७ जुलाई २०१५ को अटेर थाना पुलिस को सूचना मिली कि दिनेश उर्फ गूंगा पुत्र भारत सिंह यादव निवासी कठेलन का पुरा कट्टे से फायर कर रहा है। पुलिस सूचना उपरांत मौके पर पहुंची जहां आरोपी को पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक ३१५ बोर का कट्टा जब्त किया गया। हथियार जब्त करने के उपरांत आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद में पुलिस ने चालान न्यायालय में पेश किया। प्रकरण की सुनवाई करते हुए मंगलवार को आरोपी को सजा सुनाई गई।
बेकाबू बस ने राहगीर के दोनों पैर कुचले भिण्ड. शहर के इंदिरागांधी चौराहे पर मंगलवार की सुबह करीब १० बजे एक अनियंत्रित बस की टक्कर से ५० वर्षीय व्यक्ति के दोनों पैर कुचल गए। पुलिस ने बस चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। गंभीर रूप से घायल अवस्था में व्यक्ति को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार नरेश शर्मा पुत्र उमाशंकर शर्मा निवासी वंदना नगर गुना सोमवार को भिण्ड शहर में अपने रिश्तेदार के घर आयोजित शादी समारोह में शामिल होने आया हुआ था। मंगलवार सुबह वह अपने घर जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रहा था तभी तेज गति में आई बस के चालक ने उसे टक्कर मार दी।