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भिण्ड : कल से शुरू होगा पूरा बाजार, दो शिफ्ट में खुलेंगी दुकानें

locationभिंडPublished: May 30, 2021 11:34:29 pm

पहली शिफ्ट सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक और दूसरी दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक
आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

भिण्ड : कल से शुरू होगा पूरा बाजार, दो शिफ्ट में खुलेंगी दुकानें

भिण्ड : कल से शुरू होगा पूरा बाजार, दो शिफ्ट में खुलेंगी दुकानें

भिण्ड. रविवार को हुई आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद भदौरिया, नगरीय एवं आवास मंत्रीय ओपीएस भदौरिया एवं विधायक भिण्ड संजीव सिंह कुशवाह द्वारा तमाम बुद्धजीवी वर्ग के सुझाव सुनने के उपरांत लॉकडॉउन में आंशिक ढील देने के निर्देश दिए गए। तदुपरांत कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने 01 जून से दुकानों को दो चरण में खोलने की स्वीकृति दे दी है। पहली शिफ्ट सुबह ८ बजे से दोपहर दो बजे तक जबकि दूसरी दोपहर दो बजे से रात 8 बजे तक रहेगी।
पहले चरण में सुबह 8 बजे से दोपहर २ बजे तक कपड़ा, फैंसी, कॉस्मेटिक, फुटवियर और जनरल स्टोर को खोलने की स्वीकृति दी है। वहीं दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक बर्तन, सराफा, फर्नीचर तथा स्टेशनरी की दुकान खोलने के लिए स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा ढाबे और होटलों में उनकी क्षमता के अनुसार 50 फीसद लोगों को ही एकत्र कर सकेंगे। वहीं 100 फीसद कर्मचारियों के साथ निजी कार्यालय संचालित हो सकेंगे। विद्यालय और महाविद्यालय के खोले जाने के संबंध में स्वीकृति नहीं दी गई है।
शादी समारोह में 20 और अंतिम संस्कार में 10 लोग

अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 लोगों के सम्मिलित होने की अनुमति रहेगी। शादी समारेाह में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 20 लोग ही एकत्रित हो सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के साप्ताहिक हाट बाजारए मेले प्रतिबंधित रहेंगे। अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 06 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। कोई भी व्यक्ति अति आवश्यक गतिविधियों को छोड़ रात 10 से सुबह 6 बजे के बीच बाहर नहीं निकलेगा।
ग्रामीण क्षेत्रों का तीन जोन में किया बंटवारा

जिले के ग्रामों को 03 जोन में बांटा गया है। जहां कोरोना के शून्य एक्टिव केस हैं उन ग्रामों को ग्रीन जबकि 04 तथा 04 से कम एक्टिव केस वाले ग्रामों को येलो ग्राम के रूप में चिन्हित किया गया है। ग्रीन एवं येलो ग्रामों में सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह व मेले आदि के आयोजन नहीं होंगे। जिन गांवों में कोरोना के एक्टिव केस 05 या 05 से अधिक है उन्हें रेड ग्राम के रूप मे चिन्हांकित किया गया है। रेड ग्रामों तथा नगरीय क्षेत्रों के माइको कंटेनमेंट जोन में कोरोना संक्रमण के संबंध में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।
ये गतिविधि अभी भी प्रतिबंधित

स्कूल, कॉलेज,् कोंचिग संस्थान बंद रहेंगे। सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थिएटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह, व्यायाम शाला व जिम पूर्णत: बंद रहेंगे। समस्त धार्मिक पूजा स्थल पर 04 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति नहीं रह सकेगी।
शनिवार व रविवार रहेगा कफ्र्यू

प्रति शनिवार-रविवार कफ्र्यू रहेगा। सभी प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी। उद्योग से जुड़े अधिकारी-कर्मचारियों को परिचय पत्र के साथ आवागमन की अनुमति रहेगी। उघोगों के कच्चा माल तैयार माल के आवागमन पर रोक नहीं होगी।
ये दुकानें भी खुलेंगी

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें, किराना दुकानें, डेयरी एवं दूध केन्द्र, आटा चक्की, पिसाई सेंटर, केमिस्ट, पशु आहार, मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर, ऑप्टीकल स्टोर, ऑटोमोबाइल, रिपेयरिंग शॉप, निर्माण संबंधी हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सर्विस सेक्टर की दुकानें खोली जा सकेंगी। फल एवं सब्जियों की आपूर्ति पूर्व की तरह द्वार प्रदाय सेवा के माध्यम से ही की जाएगी। इसी प्रकार कृषि गतिविधियों की अनुमति रहेगी। कृषि उपज मण्डी, खाद, बीज, कृषि यंत्र की दुकानें खुलेंगी। सार्वजनिक परिवहन निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोरोना के दिशा निर्देशों के अंतर्गत अनुमति रहेगी। ऑटो, ई-रिक्शा में 02 सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्राइवर तथा दो पैसेंजरों को मास्क के साथ यात्रा की अनुमति होगी।
हाकर्स जोन में शिफ्ट होने के निर्देश

कलेक्टर ने सदर बाजार में लगने वाले चार पहिया ठेले एवं फुटपाथी दुकादारों को हॉकर्स जोन में शिफ्ट होने के निर्देश दिए हैं। वहीं समस्त सिविल निर्माण कार्य कोरोना प्रोटोकॉल के तहत चालू रहेंगे। रेस्टोरेंट, लॉज, होटल एवं भोजनालय कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की क्षमता में खुल सकेंगे। अंतरराज्यीय आवागमन निर्बाध रूप से संचालित रहेगा।
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