आरक्षण उपरांत प्रत्याशियों ने चुनावी क्षेत्र में भ्रमण शुरू कर दिया है। बता दें कि तमाम नए निर्माण कार्यों पर अब रोक लग गई है। हालांकि पुराने निर्माण कार्य जारी रहेंगे। कलेक्टर सतीश कुमार एस ने आचार संहिता लागू होने से पूर्व गुरुवार की शाम धारा 144 प्रभावी लागू कर दी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन के स्तर पर निर्वाचन से जुड़ा कार्य तेजी से किया जा रहा है।
मतदान केंद्र स्थापित किए जाने तथा ईवीएम मशीनों को तैयार किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रशासन ने संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों को चिन्हित किए जाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। उधर, पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने निर्विघ्न निर्वाचन कराने के उद्देश्य से आदतन अपराधियों की धरपकड़ के लिए सूचीबद्ध बदमाशों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी हैं। इतना ही नहीं शातिर बदमाशों के खिलाफ जिलाबदर की कार्रवाई या भी प्रस्तावित किए जाने के लिए प्रक्रिया चल रही है।
सेक्टर ऑफिसरों का प्रशिक्षण
जिले के नगरीय निकायों के निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए सेक्टर ऑफिसर जिनकी सूची निर्वाचन आयोग भोपाल को कार्यपालन शक्तियां प्रदाय करने भेजी गई है उनका प्रशिक्षण 28 मई व 30 मई को आयोजित किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन डॉ. सतीश कुमार एस ने बताया कि सेक्टर ऑफीसर का प्रशिक्षण प्रात: 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक एवं दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक दो पालियों में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया जाएगा। इसमें जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन, कानून व्यवस्था, आदर्ष आचार संहिता, बल्नरेबिलिटी मेपिंग, ईव्हीएम फंसनिंग एवं मतदान प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
जुलूस, धरना, आमसभा और बाहरी व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबंध
भिण्ड के जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहित के प्रावधानों के अंतर्गत जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की प्रक्रिया के सुचारू संचालन के उद्देश्य से धरनों, जुलूसों, आमसभाओं, बाहरी व्यक्तियों के आगमन के परिप्रेक्ष्य में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
नगरीय क्षेत्र की सीमाओं को छोड समस्त पंचायत राजस्व सीमाओं के भीतर यह आदेश देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी, राजनीतिक दल, सक्षम अधिकारी की 48 घंटे पूर्व अनुमति, पुलिस को पूर्व सूचना दिए बिना जुलूस नहीं निकालेगा। आदेश 15 जुलाई तक नगरीय क्षेत्र की सीमाओं को छोड़कर समस्त पंचायत राजस्व सीमाओं के भीतर प्रभावशील रहेगा।