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जिला अस्पताल में बनेगा ऑक्सीजन गैस प्लांट, दिसंबर तक हो जाएगा निर्माण

locationभिंडPublished: Aug 26, 2019 11:35:08 pm

Submitted by:

Rajeev Goswami

अब बाहर से नहीं खरीदने पड़ेंगे ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, निर्माण कंपनी ने किया मुआयना

जिला अस्पताल में बनेगा ऑक्सीजन गैस प्लांट, दिसंबर तक हो जाएगा निर्माण

जिला अस्पताल में बनेगा ऑक्सीजन गैस प्लांट, दिसंबर तक हो जाएगा निर्माण

भिण्ड. जिला अस्पताल भिण्ड में ऑक्सीजन गैस प्लांट बनने जा रहा है। प्लांट का निर्माण कार्य सितंबर माह में शुरू होने के आसार हैं। निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। निर्माण कंपनी के अधिकारियों एवं ठेकेदार द्वारा मुआयना कर लिया गया है।
अभी तक जिला अस्पताल में 50 से 60 हजार रुपए का ऑक्सीजन प्रतिमाह खरीदा जाता है। जिला अस्पताल को न केवल सालाना छह से सात लाख रुपए की बचत होगी बल्कि संबंधित मरीजों को सिलेंडर के माध्यम से नहीं बल्कि पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन उपलब्ध हो सकेगी। इसके लिए जिला अस्पताल में प्लांट स्थापित किए जाने के साथ ही पाइप लाइन बिछाए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अभी तक टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन गैस सिलेंडर क्रय किए जा रहे हैं।
अक्सर होती थी ऑक्सीजन कमी : जिला अस्पताल में अक्सर ऑक्सीजन गैस की कमी भी देखने को मिलती थी। लिहाजा प्लांट स्थापित हो जाने के बाद ऑक्सीजन गैस की कमी नहीं रहेगी। एक तो सिलेंडर को मरीज तक ले जाने के झंझट से मुक्ति मिलेगी दूसरा बिना समस गंवाए मरीज को तत्काल ऑक्सीजन उसके ही पलंग पर उपलब्ध हो सकेगी।
&ऑक्सीजन जनरेट प्लांट का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। संबंधित निर्माण कंपनी के अधिकारी व ठेकेदार द्वारा साइट भी देख ली गई है। वर्ष 2019 तक प्लांट तैयार होने की उम्मीद है।
डॉ. अजीत मिश्रा, सिविल सर्जन जिला अस्पताल भिण्ड

कुल्हाड़ी मारने के दो आरोपियों को एक वर्ष का कारावास
कुल्हाड़ी मारकर घायल करने के दो आरोपियों को दोषी सिद्ध पाते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड द्वारा एक-एक वर्ष का कारावास एवं एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड का फैसला सुनाया है।
एडीपीओ इंद्रेश कुमार प्रधान के अनुसार 18 अप्रैल 2013 की सुबह 9:15 बजे आरोपी रमेश पुत्र दर्शनलाल एवं दिनेश उर्फ भूरे निवासी ग्राम खेरा दुल्हागन थाना फूप फरियादी की शामिलात की जगह पर भूसा डाल रहे थे जिसका फरियादी द्वारा विरोध करने पर आरोपियों ने फरियादी सुरेश पर हमला कर दिया। कुल्हाड़ी मारकर घायल करने के बाद आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया तथा चालान न्यायालय में पेश किया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को दोषी सिद्ध पाते हुए एक-एक वर्ष का कारावास व एक -एक हजार रुपए के अर्थदंड का फैसला सुनाया है।
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