दुराचार के प्रयास के आरोपी को तीन वर्ष की सजा
दो हजार का जुर्माना व तीन हजार का अर्थदंड लगाया भिण्ड. सत्र न्यायाधीश भिण्ड बीएस औहरिया ने नाबालिग से दुराचार का प्रयास के आरोपी को दोषी पाते हुए तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपित पर दो हजार रुपए का जुर्माना व तीन हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
दो हजार का जुर्माना व तीन हजार का अर्थदंड लगाया भिण्ड. सत्र न्यायाधीश भिण्ड बीएस औहरिया ने नाबालिग से दुराचार का प्रयास के आरोपी को दोषी पाते हुए तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपित पर दो हजार रुपए का जुर्माना व तीन हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
एडीपीओ इंद्रेश प्रधान के मुताबिक प्रकरण में अभियोजन का संचालन जिला अभियोजन अधिकारी प्रवीण दीक्षित ने किया। अटेर थाना क्षेत्र के ग्राम उदोतगढ़ में नाबालिग किशोरी अपनी छोटी बहन के साथ १५ अक्टूबर २०१४ को घर में अकेली सो रही थी। उसकी मां पीहर गई थी। आधी रात के बाद आरोपी बच्चू सिंह पुत्र गोपीराम जाटव घर में घुस आया और मुुंह दबाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। चिल्लाने पर उसकी बहन जाग गई जिसे देखकर वह भाग गया। पुलिस ने फरियादी नाबालिग की शिकायत पर मामला दर्ज करने के उपरांत आरोपित को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान आरोपी बच्चू सिंह जाटव को दोष सिद्ध पाया गया।