scriptहत्या के प्रयास में सात को 10-10 साल की सजा | Seven to 10-10 years in jail for attempting murder | Patrika News

हत्या के प्रयास में सात को 10-10 साल की सजा

locationभिंडPublished: Jan 29, 2018 11:29:29 pm

Submitted by:

monu sahu

लहार. अपर सत्र न्यायाधीश लहार गालिब रसूल ने हत्या के प्रयास में मामले की सुनवाई के दौरान सात आरोपियों को दोषी पाते हुए 10-10 साल के कारावास का फैसला स

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लहार. अपर सत्र न्यायाधीश लहार गालिब रसूल ने हत्या के प्रयास में मामले की सुनवाई के दौरान सात आरोपियों को दोषी पाते हुए 10-10 साल के कारावास का फैसला सुनाया है।

असवार थाना क्षेत्र अंतर्गत ११ जनवरी २०१५ को सुबह ११ बजे सौरा की नरिया झण्डा वाले बाबा के रास्ता पर ईंगुई के हार में आम रोड पर विजयपाल सिंह सेंवढ़ा से लौटकर अपने दोस्त प्रमोद यादव के घर जा रहा था तभी अभिलाख यादव, जनवेद सिंह, बीरेंद्र सिंह, प्रीतम सिंह, भान सिंह, करू उर्फ धर्मेंद सिंह एवं सोनू यादव जो कि हथियारों से लैस थे ने उस पर हमला कर दिया। हमले के दौरान आरोपियों ने उससे कहा कि चुनाव के दौरान उसने अपने रिश्तेदारों की बहुत मदद की थी। इसलिए वे आज उसे जान से मार डालेंगे। इस दौरान अधिया से फायर भी किया। गोली उसे पेट में लगकर पीठ से निकल गई। इस दौरान विनोद यादव व बंटी यादव मौके पर आ गए जो वारदात के गवाह भी बने। हमलावर विनोद यादव व बंटी के आने पर भाग गए थे। बाद में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से हथियार बरामद कर चालान न्यायालय में पेश किया।
दुराचार के प्रयास के आरोपी को तीन वर्ष की सजा


दो हजार का जुर्माना व तीन हजार का अर्थदंड लगाया

भिण्ड. सत्र न्यायाधीश भिण्ड बीएस औहरिया ने नाबालिग से दुराचार का प्रयास के आरोपी को दोषी पाते हुए तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपित पर दो हजार रुपए का जुर्माना व तीन हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
एडीपीओ इंद्रेश प्रधान के मुताबिक प्रकरण में अभियोजन का संचालन जिला अभियोजन अधिकारी प्रवीण दीक्षित ने किया। अटेर थाना क्षेत्र के ग्राम उदोतगढ़ में नाबालिग किशोरी अपनी छोटी बहन के साथ १५ अक्टूबर २०१४ को घर में अकेली सो रही थी। उसकी मां पीहर गई थी। आधी रात के बाद आरोपी बच्चू सिंह पुत्र गोपीराम जाटव घर में घुस आया और मुुंह दबाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। चिल्लाने पर उसकी बहन जाग गई जिसे देखकर वह भाग गया। पुलिस ने फरियादी नाबालिग की शिकायत पर मामला दर्ज करने के उपरांत आरोपित को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान आरोपी बच्चू सिंह जाटव को दोष सिद्ध पाया गया।
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