script30 वर्ष में पूरा होगा सीवर प्रोजेक्ट, | The citys sewer project will be completed in 30 years the first phas | Patrika News

30 वर्ष में पूरा होगा सीवर प्रोजेक्ट,

locationभिंडPublished: Dec 19, 2017 11:26:33 pm

Submitted by:

shyamendra parihar

भिण्ड. शहर के लिए स्वीकृत किया गया सीवर नेटवर्क सिस्टम, सीवेज पंपिंग स्टेशन व सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्य की परियोजना तीस साल में पूरी होग

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भिण्ड. शहर के लिए स्वीकृत किया गया सीवर नेटवर्क सिस्टम, सीवेज पंपिंग स्टेशन व सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्य की परियोजना तीस साल में पूरी होगी। यहां बता दें कि प्रोजेक्ट पर कुल 327.26 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। पहले चरण का कार्य 2018 में शुरू होकर वर्ष 2033 में पूरा होगा।
शहर को गंदगी से मुक्त कर उसे स्वच्छ रखने, गंदे पानी के ठीक से निकास तथा ट्रीटमेंट की जरूरत के मुताबिक एकीकृत सीवर परियोजना राज्य सरकार के यूएडीडी विभाग भोपाल द्वारा तकनीकी रूप से स्वीकृत की गई है। भारत सरकार की अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के अंतर्गत उपलब्ध राशि के अनुसार नगर के समस्याग्रस्त हिस्से को प्रथम चरण के कार्य में शामिल किया गया है। पहले चरण के कार्य पर ९२.४१ करोड़ रुपए खर्च होंगे।
ये कार्य होगा पहले चरण में : भविष्य में शहर के विकास की दिशा को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट में शहर को पांच जोन में बांटा गया है। पहले चरण के कार्य में जोन-१ एवं जोन -५ को शामिल किया गया है। जोन-१ में गौरी लेक को गंदे पानी से मुक्त करने के लिए पंपिंग स्टेशन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त गंदे पानी को पंप के माध्यम से जोन-५ में प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाया जाएगा जहां जोन-१ और जोन-५ के पूर्ण गंदे पानी को साफ होगा। आधुनिक पद्धति पर आधारित ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता १२.० एमएलडी है जो चरथर रोड पर नाले के किनारे स्थापित होगा। ट्रीटेड पानी को सीपीएचईईओ व सीपीसीबी के नियम अनुसार ट्रीटेड किया जाएगा जिसको सिंचाई, गार्डनिंग एवं उद्योगों के उपयोग में नियमानुसार दिया जाना प्रस्तावित है।
शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रोजेक्ट पर काम कराया जाएगा। शहर के स्वच्छता और सुंदरता को ध्यान में रखकर ही प्रोजेक्ट तैयार किया गया है।

जेएन पारा, सीएमओ नगर पालिका भिण्ड

एक मुश्त समझौता योजना 31 मार्च तक
भिण्ड. आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विभाग एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के माध्यम से रोजगार स्थापित करने के लिए दिए गए ऋण की वसूली प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाकर एक मुश्त समझौता योजना 31 मार्च 2018 तक लागू रहेगी। सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विवेक नागवंशी से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक मुश्त समझौता योजना के अंतर्गत हितग्राही पर शेष बकाया ऋण को एक मुश्त जमा करने अथवा दो समान किश्तों में जमा करने पर ब्याज एवं दण्ड ब्याज से पूर्णत: छूट प्रदान की जाएगी।
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