चालक को न्यायालय उठने तक की सजा, एक हजार का अर्थदंड न्यायालय जेएमएफसी मेहगांव ने सडक़ हादसे के आरोपी को दोषी सिद्ध पाते हुए उसे न्यायालय उठने तक का कारावास व एक हजार रुपए के अर्थदंड का फैसला सुनाया है। प्रकरण में अभियोजन का सहायक जिला अभियोजन अधिकारी संचालन विजय शर्मा ने किया।
एडीपीओ अकील खान के अनुसार २० नवंबर २०१८ को बाइक एमपी ३० एमके ९१३३ के चालक रवि कुशवाह पुत्र स्वर्गजीत सिंह निवासी कछार थाना अमायन ने जैकम जाटव व उसकी पत्नी ममता को टक्कर मार दी थी। हादसे में पति पत्नी घायल हो गए थे। पुलिस ने आरोपी बाइक चालक रवि कुशवाह के खिलाफ केस दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। प्रकरण की सुनवाई करते हुए न्यायालय जेएमएफसी मेहगांव ने शनिवार को फैसला सुनाया।
शराब के लिए रुपए न देने पर शिक्षक को पीटा भिण्ड. लहार थाना अंतर्गत ग्राम हीरापुरा में एक शासकीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के साथ एक युवक ने शराब के लिए रुपए नहीं देने पर न केवल मारपीट कर दी बल्कि उपस्थिति रजिस्टर भी फाड़ दिया। पुलिस के अनुसार शिक्षक सतेंद्र सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह राजावत निवासी रहावली उबारी ने शिकायत में पुलिस को बताया कि ०९ फरवरी की दोपहर करीब १२ बजे वह विद्यालय में अपनी ड््यूटी कर रहे थे। तभी पंकज सिंह राजावत पुत्र बृजराज सिंह राजावत निवासी हीरापुरा ने उससे शराब के लिए रुपए मांगे। मना करने पर आरोपी ने पहले अभद्रता की बाद में मारपीट शुरू कर दी। जाते वक्त आरोपी उपस्थिति पंजी फाड़ते हुए उसे जान से मारने की धमकी दे गया। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं।