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जागो और जानो: कीमती है जान, ना रहें अंजान

locationभिवानीPublished: Jan 06, 2020 06:31:48 pm

Submitted by:

satyendra porwal

श्रमिक हादसों पर गंभीर हुई हरियाणा सरकार।-औद्योगिक कर्मियों व भवन निर्माण कामगारों को मिलेंगे सुरक्षा उपकरण।-हैलमेट, जूते, दस्ताने पहनना अनिवार्य।

जागो और जानो: कीमती है जान, ना रहें अंजान

जागो और जानो: कीमती है जान, ना रहें अंजान

चंडीगढ़. हरियाणा के उद्योगों तथा भवन निर्माण क्षेत्रों में आए दिन हो रहे हादसों पर प्रदेश सरकार सतर्क हो गई है। इसके चलते अब श्रमिकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वह कार्यस्थल पर सुरक्षा उपकरणों से लैस होकर कार्य करेंगे। ऐसे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण भारतीय मानकों के प्रासंगिकता के अनुरूप होंगे। अधिभोगियों द्वारा श्रमिकों से ऐसे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के उपयोग करने की अपेक्षा की जाएगी और अधिभोगियों द्वारा उन्हें उचित काम करने की स्थिति में रखा जाएगा और उन्हें नि:शुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा।
सुरक्षा उपकरण उपयोग का देंगे प्रशिक्षण
इन नियमों के उपनियमों के तहत सुरक्षा हैलेमेट के बारे में ऐसे सभी श्रमिकों जिनको सिर पर चोट लगने के किसी भी खतरे के संपर्क में आने की संभावना है उनको सुरक्षा हैलमेट उपलब्ध करवाए जाएंगे और ऐसे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा।
ताकि ना हो संक्रमण
इसी तरह से सुरक्षात्मक जूते भी ऐसे प्रत्येक श्रमिक को प्रासंगिक भारतीय मानकों के अनुरूप मुहैया करवाए जाएंगे जो ऐसे खतरों के संपर्क में हैं, जिस कारण उनके पैर या नाखून पर सामान गिरने से चोट लगने की संभावना है। वहीं त्वचा के फंगल अथवा संक्रमण रोकने के लिए उचित कीटाणुशोधन किया जाएगा जो प्रभावित क्षेत्रों की स्केलिंग, फ्लेकिंग और खुजली का कारण बनता है।
भारतीय मानक से जांचे हुए हैं उपकरण
इन नियमों के तहत सुरक्षात्मक चश्मे भी उन श्रमिकों को मुहैया होंगे जिनको उडऩे वाले कणों तथा टुकडों, बिखरने वाली सामग्री, पिघली हुई धातुओं का हानिकारक चूना, गैसों या वाष्पों, एरोसोल तथा विकरणों जैसे खतरों, जिनसे नेत्रहीन होने या नेत्र को नुकसान होने की संभावना है, वहीं वेल्डिंग के दौरान नेत्र और चेेहरे की सुरक्षा के लिए उपकरणों को उपयोग होना है। इन नियमों के तहत दस्ताने और सुरक्षात्मक कपड़े उन श्रमिकों के हाथों को घायल होने से बचाने के लिए उपलब्ध करवाएंगे। इन नियमों में सुरक्षा पेटी, लाईफवेस्ट और परिरक्षक का प्रावधान भी प्रांसगिक भारतीय मानकों के तहत किया गया है।

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