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आईएएस और आईपीएस ने लिए राज्यकर्मचारियों के हिस्से के प्लॉट तो हाइकोर्ट ने दिया नोटिस, जानिए क्या है मामला

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भिवानीFeb 05, 2019 / 03:50 pm

Prateek

file photo

(चंडीगढ,भिवानी): हरियाणा में राज्य कर्मचारियों के नाम पर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बनाकर आईएएस और आईपीएस के प्लॉट लेने के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को हरियाणा सरकार,हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और सोसाइटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। मामले में अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी।

याचिका की पैरवी कर रहे वकील एचएस सेठी ने हाईकोर्ट में दलील रखी कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के नाम पर बनाई गई जबकि इसमें आईएएस,आईपीएस और पूर्व जज भी जुडे हुए है। ये सभी राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं है।

याचिका में यह मुद्या भी उठाया गया कि सोसाइटी ने पहले पंचकूला के सेक्टर 27 में प्लॉट लिया और इसके बाद मनसा देवी मंदिर परिसर में प्लॉट के लिए आवेदन किया। हाईकोर्ट ने दलीलों पर सुनवाई कर हरियाणा सरकार,हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण एवं सोसाइटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सोसाइटी में अभी करीब सात दर्जन सदस्य है।

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