मामले के मुताबिक भोपाल निवासी किशोरी के साथ सात माह पहले बलात्कार ( rape ) किया गया। एमपीटी एक्ट के तहत गर्भपात नहीं किया जा सकता था, ऐसे में परिवार ने हाईकोर्ट में इसके लिए याचिका दायर की थी। कोर्ट के निर्देश पर गठित चिकित्सकों की टीम ने कहा था कि गर्भपात कराने से जान को खतरा हो सकता है।
पति की प्रताडऩा से तंग आकर की थी खुदकुशी
पिपलानी स्थित अशोक विहार आनंद नगर कॉलोनी में नवविवाहिता द्वारा आत्महत्या करने के मामले में उसके पति के खिलाफ प्रताडऩा का मामला दर्ज किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार पूजा आर्य पति विशाल आर्य (22) मूलत: बरियरखेड़ी, सीहोर की रहने वाली थी।
पूजा की शादी विशाल आर्य से 24 फरवरी 2017 को हुई थी। विशाल फेब्रिकेशन का काम करता है। 10 जुलाई की उसकी पूजा से कहासुनी हुई थी। गुस्से में पूजा ने मोबाइल फेंक दिया। इससे नाराज विशाल ने पूजा को थप्पड़ मारे थे। पूजा ने यह बात मायके में बताई थी। इसके बाद उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।
प्रताडऩा से तंग आकर लगाई थी फांसी
इधर, छोला इलाके में ससुराल वालों की प्रताडऩा से तंग आकर महिला फांसी के फंदे पर झूली थी। जांच के बाद पुलिस ने पति, सास-ससुर के खिलाफ दहेज प्रताडऩा का मामला दर्ज किया है। छोला इलाके में 11 जुलाई को 21 वर्षीय सौम्या साहू पति दीपक राठौर निवासी अटल अयूब नगर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। उसने दो साल पहले लव मैरिज की थी। उसका सवा साल का बच्चा है और पांच माह की गर्भवती थी।
मृतका की पीठ व चेहरे पर गंभीर चोट के निशान थे। जांच में सामने आया था कि पति दीपक राठौर, ससुर अमृतलाल और सास कांताबाई दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताडि़त करते थे। इयससे तंग आकर महिला ने खुदकुशी कर ली। मायके पक्ष ने भी ससुराल के लोगों पर प्रताडि़त करने के आरोप लगाए थे। जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।