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बड़ी खबर: 200 और 2,000 के खराब नोट न तो बैंकों में जमा होंगे और न ही बदले जाएंगे

locationभोपालPublished: May 14, 2018 05:22:28 pm

Submitted by:

Ashtha Awasthi

बड़ी खबर: 200 और 2,000 के खराब नोट न तो बैंकों में जमा होंगे और न ही बदले जाएंगे

RBI

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भोपाल। भारत में 8 नवंबर 2016 को मोदी सरकार द्वार किए नोटबंदी के बाद आम जनता को कई बड़े उतार-चढ़ाव देखने को मिले। नोटबंदी के एक साल पूरा होने के बाद ही लोगों को नए नोट के साथ भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर आरबीआई के कई फैसलों ने भी लोगों को थोड़ा परेशान कर दिया। आपको बता दे कि बीते दिनों पहले ही आरबीआई ने नोटबंदी के बाद चलन में आए 2000 रुपए के नोट पर बड़ा फैसला लिया था। RBI ने मध्यप्रदेश के सभी बैंकों को इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए थे। जिसके बाद मध्यप्रदेश की सभी बैंकों में 200 और उससे छोटे नोट जारी करने का काम शुरू हो गया था।

आपको बता दें कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया (RBI) की ओर से केवल 200 रुपए और इससे नीचे के छोटे नोटों को उपलब्ध कराने को कहा गया था। आरबीआई ने ये फैसला 2000 रुपए के नोटों की आ रही शार्टेज के चलते लिया गया था। लेकिन अब एक नया फैसला लिया गया है। जिसके अन्तर्गत 200 और 2,000 के खराब नोट न तो बैंकों में जमा होंगे और न ही बदले जाएंगे।

200 and 2000 rs note

बैंक नहीं करेगा एक्सचेंज

आपको बता दें कि अब बैंक में 200 और 2,000 रुपए के नोट अब नहीं बदले जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी बैंक के द्वारा गंदे और खराब नोटों को बदलने का जो भी प्रावधान बना हुआ है उसके अंतर्गत केवल 5, 10, 20, 50, 100, 500, 100, और 10,000 के नोट ही शमिल है। बैंक सिर्फ 5, 10, 20, 50, 100, 500, 100, और 1000 के नोट को ही बदल सकती है। इसमें 200 और 2,000 के नोट शामिल नहीं हैं। बता दें कि वर्तमान में 2,000 रुपए के 6.70 लाख करोड़ नोट बाजार में जारी हो चुके हैं।

200 and 2000 rs note

आरबाआई ने बैंक ने इन नोटों की छपार्इ को भी रोक दिया है। इसके बारे में आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष गर्ग ने 17 अप्रैल को जानकारी दी थी। बैंकों का कहना है कि उनके पास 2000 रुपए के कुछ गंदे और खराब नोट हैं जिन्हें बदला जाना है लेकिन नियमों में कोर्इ बदलाव न होने के वजह से इन्हें अभी बदला नहीं जा सकता है।

आरबीआई

बदलाव की है जरूरत

बैंकों के द्वारा नोट बदलने के प्रावधान पर केन्द्रीय बैंक ने दावा किया है कि वित्त मंत्रालय को इस बात की जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक सरकार के तरफ से इस पर अभी कोर्इ प्रतिक्रिया नहीं आर्इ है। नोट बदलने के प्रावधानों में खासकर सेक्शन 28 में बदलाव किया जाना जरूरी है जिसमें खराब हुए या कटे-फटे नोटों में बदलाव किये जाने का जिक्र है। हालांकि आरबीआर्इ ने इस बात को स्वीकार किया है कि नर्इ डिनॉमिनेशन को नोटों को बदलने के लिए मौजूदा नियामें में बदलाव किया जाना जरूरी है।

RBI

कारण नहीं है स्पष्ट

आरबीआर्इ के नोट रिफंड नियम 2009 में बदलाव में देरी होने के वजह से महात्मा गांधी सीरीज के नोट वो नहीं बदले जा रहे है जो गंदे या खराब हो चुक है। एक अंग्रेजी अखबार को दिए अपनी प्रतिक्रिया में आरबीआर्इ ने नियमों में बदलाव के बाद ही इन नोटों को बदला जा सकता है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर क्यों अब तक इस नियम में बदलाव नहीं हुआ है।

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