पुराने शहर में घोड़ा नक्कास से आगे हमीदिया अस्पताल के बीच 40 प्रतिशत इमारतें 40 से 60 साल तक पुरानी हैं। इनमें परिवार दुकानें और मकान बनाकर रह रहे हैं। इस सीजन की बारिश में जुलाई में ऐसी ही एक इमारत भरभराकर गिर गई थी। शुक्र है कि इसमें जानमाल की हानि नहीं हुई। बीते शनिवार गिराई गई इमारत को भी हादसे के पहले ही खाली करवा लिया गया।
नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 310 के तहत नगर निगम को जर्जर इमारत गिराने के अधिकार प्राप्त हैं। इस एक्ट के तहत संपत्ति का मालिक स्वयं जमीदोंज करने की कार्रवाई नहीं करता तो नगर निगम खुद ऐसा कर खर्च की राशि संबंधित से वसूल कर सकता है। जानमाल के नुकसान से बचने के लिए पुराने शहर में इसी एक्ट के तहत 200 नोटिस भेजे गए हैं।
जोन 5 में ही ऐसे 100 से ज्यादा निर्माण हैं, जिन्हें जल्द गिराया जाना जरूरी है। संपत्ति मालिक के सहयोग नहीं देने से यह कार्रवाई टलती है, लेकिन अब और इंतजार नहीं करेंगे।
– प्रदीप जडिया, एइ, बीएमसी