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पुराने शहर में जलभराव ने हिलाई इमारतों की नींव, 200 को नोटिस

locationभोपालPublished: Aug 27, 2018 07:43:48 am

Submitted by:

Bharat pandey

निगम की चेतावनी, खुद बिल्डिंग गिराएं, हम गिराएंगे तो देना होगा खर्च। इतवारा की घटना के बाद कार्रवाई में तेजी

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पुराने शहर में जलभराव ने हिलाई इमारतों की नींव, 200 को नोटिस

भोपाल। 5 और 12 जुलाई को हुई तेज बारिश और जलप्लावन के बाद पुराने शहर की ज्यादातर इमारतों की नींव खिसक चुकी है। इसके बाद नगर निगम ने जोन 4 और 5 में मौजूद इतवारा, पीरगेट सहित मछली मार्केट क्षेत्र के आसपास ऐसे करीब 200 निर्माण चिह्नित किए हैं, जिन्हें नगर निगम एक्ट 1956 के तहत जर्जर घोषित कर उन्हें गिराने के नोटिस भेजे गए हैं।
इधर संपत्ति के लालच में ज्यादातर लोग अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर अभी भी जर्जर इमारतों में डटे हुए हैं। बीते शनिवार इतवारा में अब्दुल राशिद का घर गिराने के बाद नगर निगम ने पूरे इलाके में मुनादी कराई है कि नोटिस जारी की गई संपत्तियों को नहीं गिराया गया तो नगर निगम इन्हें गिराएगा और खर्च की पूरी राशि मकान मालिक से वसूल की जाएगी।
पुराने शहर में 40 प्रतिशत इमारतें 40 से 60 साल पुरानी
पुराने शहर में घोड़ा नक्कास से आगे हमीदिया अस्पताल के बीच 40 प्रतिशत इमारतें 40 से 60 साल तक पुरानी हैं। इनमें परिवार दुकानें और मकान बनाकर रह रहे हैं। इस सीजन की बारिश में जुलाई में ऐसी ही एक इमारत भरभराकर गिर गई थी। शुक्र है कि इसमें जानमाल की हानि नहीं हुई। बीते शनिवार गिराई गई इमारत को भी हादसे के पहले ही खाली करवा लिया गया।
बीएमसी एक्ट में प्रावधान
नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 310 के तहत नगर निगम को जर्जर इमारत गिराने के अधिकार प्राप्त हैं। इस एक्ट के तहत संपत्ति का मालिक स्वयं जमीदोंज करने की कार्रवाई नहीं करता तो नगर निगम खुद ऐसा कर खर्च की राशि संबंधित से वसूल कर सकता है। जानमाल के नुकसान से बचने के लिए पुराने शहर में इसी एक्ट के तहत 200 नोटिस भेजे गए हैं।
जल्द गिराया जाना जरूरी है
जोन 5 में ही ऐसे 100 से ज्यादा निर्माण हैं, जिन्हें जल्द गिराया जाना जरूरी है। संपत्ति मालिक के सहयोग नहीं देने से यह कार्रवाई टलती है, लेकिन अब और इंतजार नहीं करेंगे।
– प्रदीप जडिया, एइ, बीएमसी
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