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भ्रष्टाचार में तत्कालीन संयुक्त पंजीयक व विक्रय अधिकारी को पांच साल की कैद

locationभोपालPublished: Nov 12, 2019 01:01:06 am

Submitted by:

Sumeet Pandey

भूमि विकास बैंक में जमीन घोटाला: गिरवी जमीनों की नीलामी में गड़बड़ी

भ्रष्टाचार में तत्कालीन संयुक्त पंजीयक व विक्रय अधिकारी को पांच साल की कैद

भ्रष्टाचार में तत्कालीन संयुक्त पंजीयक व विक्रय अधिकारी को पांच साल की कैद

भोपाल. भूमि विकास बैंक में वर्ष 2000-07 के दौरान गिरवी रखी किसानों की जमीनों की नीलामी में हुए भ्रष्टाचार के मामले में अदालत ने सहकारिता विभाग के तत्कालीन संयुक्त पंजीयक अशोक मिश्रा और बैंक के विक्रय अधिकारी विजेन्द्र कुमार कोशल को 5-5 साल के सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष सत्र न्यायाधीश लोकायुक्त भगवत प्रसाद पाण्डेय ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। फैसले के बाद दोनों भ्रष्ट अधिकारियों को जेल भेज दिया गया। दोनों अधिकारियों ने बैंक में किसानों की गिरवी रखी भूमि की फर्जी दस्तावेजों से नियमों का उल्लंघन और भ्रष्टाचार कर नीलामी कर दी थी।
पैरवी करने वाले लोकायुक्त पुलिस के वकील रामकुमार खत्री ने बताया कि बैंक में जमीन गिरवी रखकर किसानों ने लोन लिया था। किसानों की गिरवी रखी जमीनों को भ्रष्टाचार कर सस्ते दामों पर नीलाम कर दिया गया था। नीलामी का पता चलने पर वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने पर एक किसान ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार, धोखाधडी और दस्तावेजों में कूट रचना का मुकदमा दर्ज कर अदालत में चालान पेश किया था। लोकायुक्त पुलिस ने 140 अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए थे। अदालत से यह पहले मामले में सजा है। अन्य मामलों की भी सुनवाई चल रही है।
मोबाइल लुटेरे को चार साल की कैद
रास्ते में मोबाइल पर बात कर रहे युवक से मोबाइल लूटने वाले साहिल उर्फ लइया को अदालत ने चार साल के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार वर्मा ने यह फैसला सुनाया है। मामला निशातपुरा थाने का है। अभियोजन के अनुसार जेपी नगर में 10 फरवरी 2019 को शाम करीब सात बजे फरियादी आकाश दुगारिया रास्ते में मोबाइल पर बात कर रहा था। इस दौरान पीछे से स्कूटी सवार साहिल आकाश से मोबाइल लूटकर भाग गया था।
मासूम के साथ ज्यादती पर उम्रकैद
पड़ोस में रहने वाली 6 वर्षीय मासूम को घर बुलाकर दरिन्दगी करने वाले को अदालत ने उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश वंदना जैन ने यह फैसला सुनाया। मामला मिसरोद थाने का है। सरकारी वकील विक्रम सिंह ने बताया कि नई बस्ती जाट खेडी में 9 अक्टूबर 2018 को पीतांबर ने पडोस में रहने वाली 6 वर्षीय मासूम को घर बुलाकर ज्यादती की थी।
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