भोपाल

बड़ी खुशखबरी: पीएफ खाताधारकों के लिए सरकार ने शुरू की खास सुविधा- वापस नहीं करनी होगी PF खाते से निकाली गई रकम!

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अधिसूचना भी जारी कर दी…

भोपालDec 21, 2018 / 10:30 am

दीपेश तिवारी

बड़ी खुशखबरी: पीएफ खाताधारकों के लिए सरकार ने शुरू की खास सुविधा

भोपाल। यदि आपका भी पीएफ अकाउंट है, तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है। दरअसल सरकार ने पिछले दिनों ईपीएफओ सब्सक्राइर्ब्स को राहत देने वाली खबर दी है। ऐसे में यदि अब आप एक महीने से ज्‍यादा समय तक बेरोजगार रहते हैं, तो कर्मचारी भविष्‍य निधि यानी EPF अकाउंट से 75 प्रतिशत रकम निकाल सकते हैं।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इस संदर्भ में अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसके लिए एंप्लाइज प्रोविडेंट फंड (EPF) स्‍कीम के नियमों में संशोधन किया गया है। पहले EPF स्कीम 1952 के तहत बेरोजगारी की स्थिति में आंशिक निकासी की सुविधा नहीं थी।

इस सूचना के सामने आते ही मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल सहित विभिन्न जिलों में रहने वाले लोगों की ओर से सरकार की इस सुविधा का स्वागत किया गया है।

कई बार नौकरी में ऐसा दौर आता है, जब व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है। ऐसे में आय का कोई स्त्रोत नहीं होने के चलते जहां एक ओर उसे परेशानी घेर लेती है। वहीं कई बार तो पैसे की कमी के चलते उसके बच्चे भी स्कूल में नहीं पड़ पाते है। सरकार द्वारा ये कदम की आप अपने पीएफ का 75 फीसदी जरूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं। सचमुच स्वागत योग्य कदम है। जिसके चलते व्यक्ति कई तरह की परेशानियों से बच जाएगा।
– विजय शर्मा, निजी कंपनी में कर्मचारी

यदि एक माह भी पैसा न मिले तो जीना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम अपना ही पैसा अब तक नहीं निकाल पाते थे चाहे कितनी भी परेशानी क्यों न सहनी पड़े। अब यदि हम एक माह भी बेरोजगार रहते हैं। तो अपना पीएफ से 75 फीसदी तक पैसा निकाल सकते हैं। जो हमें काफी हद तक मजबूती देगा। यह सुविधा सचमुच काफी अच्छी है।
– आरएस आर्या, निजी कंपनी में कार्यरत

इस संबंध में ऐलान तो काफी समय पहले हो गया था, लेकिन अधिसूचना जारी नहीं की थी, लेकिन अब ये जारी होने से कई लोगों को फायदा होगा। साथ ही बेरोजगारी में व्यक्ति अपने पैसे का सही तरीके से उपयोग भी कर सकेगा।
– जेके शर्मा, निजी कंपनी में कार्यरत

यदि कोई एक महीने से ज्‍यादा समय तक बेरोजगार रहता है तो वह अपने पीएफ खाते से अधिकतम 75 प्रतिशत रकम निकाल सकता है। वहीं नियम के अनुसार, पीएफ खाते से निकाली गई रकम उसे वापस नहीं करनी पड़ेगी। वहीं नौकरी छोड़ने या छूटने के दो महीने बाद भी अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है तो आप अपने पीएफ खाते से पूरा पैसा निकाल सकते हैं। ये सुविधा कई मायनों में खास है, जिससे व्यक्ति को अपना जीवन जीने में मदद मिलेगी।
– नितिन झा, सीए

 

जून में किया गया था ऐलान…
ज्ञात हो कि पीएफ अकाउंट से एक महीने बाद 75 प्रतिशत रकम निकासी का ऐलान सरकार ने जून में किया था, लेकिन उस समय इसकी अधिसूचना को जारी नहीं किया गया था। ईपीएफओ के केंद्रीय न्‍यासी बोर्ड (CBT) की बैठक में इस प्रस्‍ताव को मंजूरी मिली थी।

ये है अधिसूचना में…
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कोई भी नौकरीपेशा व्‍यक्ति जिसकी नौकरी छूट जाती है या वह नौकरी छोड़ देता है और एक महीने से ज्‍यादा समय तक बेरोजगार रहता है, तो वह अपने पीएफ खाते से अधिकतम 75 प्रतिशत रकम निकाल सकता है। नियम के अनुसार, पीएफ खाते से निकाली गई रकम उसे वापस नहीं करनी पड़ेगी।


निकाल सकेंगे पूरा पैसा…
नौकरी चली जाने के एक महीने बाद तक भी नौकरी नहीं मिलने पर आप पैसों की जरूरत होने पर ईपीएफओ से 75 प्रतिशत राशि निकाली जा सकेंगे। वहीं नौकरी छोड़ने या छूटने के दो महीने बाद भी अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है तो आप अपने पीएफ खाते से पूरा पैसा निकाल सकते हैं।

अधिसूचना के अनुसार अगर कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ने या छूटने के बाद एक महीने से ज्यादा समय तक बेरोजगार रहता है तो वह अपने ईपीएफ से अधिकतम 75 फीसदी रकम निकाल सकता है। पहले EPF स्कीम 1952 के तहत बेरोजगारी की स्थिति में आंशिक निकासी की सुविधा नहीं थी। नौकरी छोड़ने के बाद व्‍यक्ति सिर्फ अंतिम निपटारा ही कर सकता था। इस सुविधा का फायदा करोड़ों नौकरीपेशा लोगों को मिलेगा। ज्ञात हो कि मौजूदा समय में करीब 6 करोड़ पीएफ खाताधारक हैं।

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