वहीं इससे पहले मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों के लोग व अन्य प्रदेशों के लोग भी आधार लिंक नहीं होने या करवा पाने को लेकर चिंतित बने हुए थे। अब यदि वे तय तारीख से पहले अपने फोन नंबर, बैंक अकाउंट और पैन को आधार से लिंक नहीं करवाते हैं, तो उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
जानकारी के अनुसार अब विभिन्न सेवाओं से आधार को लिंक करने की समय सीमा बढ़कर 31 मार्च 2018 कर दी गई है। इस मामले को लेकर गुरुवार को केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और विभिन्न सेवाओं के लिए आधार को लिंक करने के वास्ते समय सीमा अगले साल 31 मार्च तक बढ़ाएंगे। इसके साथ ही वेणुगोपाल ने ये भी जोड दिया ये सुविधा उन लोगों को दी जाएगी जिन्होंने अभी तक अपने आधार कार्ड नहीं बनवाए हैं।
आधार लिंक की तारीख बढ़ा दिए जाने से भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों के लोगों ने राहत महसूस की हैं। इनका कहना है कि कई बार आधार बाहर का होने के कारण हमारे मोबाइल से लिंक नहीं हो पाया था। ऐसे में हमारा ये नंबर बंद होने का हमें डर सताने लगा था। लेकिन अब अंतिम तारीख आगे बढ़ाए जाने व बाहर के आधार भी मान्य होने के चलते हम जल्द ही आधार लिंक करवा लेंगे।
मेरा आधार समय की कमी के चलते अब तक बेंक में लिंक नहीं हो पाया था, आॅफिस से रविवार की छूट्टी होती है और मेरा बैंक भी रविवार को बंद रहता है। जबकि मेरा ड्यूटी समय सुबह 9 से शाम 5.30 बजे तक रहता है। ऐसे में मेरा आधार लिंक नहीं हो पाया था। अब मैं कैसे भी किसी और दिन छूट्टी लेकर आधार लिंक करवा लूंगा।
– प्रवीण यादव, निजी कंपनी में कार्यरत
– प्रवीण यादव, निजी कंपनी में कार्यरत
मेरा आधार कार्ड यूपी का है जिस कारण अब तक मेरा यहां का मोबाइल इससे कनेक्ट नहीं हो पाया। अब यदि तारीख बढ़ गई है और बाहर के आधार भी लिए जा रहे हैं तो मैं जल्द ही अपना आधार मोबाइल से लिंक करा लूंगी।
– प्रतिभा टी उप्रैति, ग्रहणी
– प्रतिभा टी उप्रैति, ग्रहणी
मोबाइल 6 फरवरी 2018 तक होगा आधार से लिंक :
इसके साथ ही आधार को मोबाइल सेवाओं से जोड़ने के मामले पर उन्होंने कहा कि फोन नंबर को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख न्यायिक आदेश के अनुपालन में 6 फरवरी 2018 ही रहेगी। ऐसे में अगर आपने अपने नबंर को 6 फरवरी, 2018 से पहले आधार से लिंक नहीं किया तो नंबर डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा।
इसके साथ ही आधार को मोबाइल सेवाओं से जोड़ने के मामले पर उन्होंने कहा कि फोन नंबर को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख न्यायिक आदेश के अनुपालन में 6 फरवरी 2018 ही रहेगी। ऐसे में अगर आपने अपने नबंर को 6 फरवरी, 2018 से पहले आधार से लिंक नहीं किया तो नंबर डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा।
वहीं, अगर आप तय तारीख से पहले अपने फोन नंबर, बैंक अकाउंट और पैन को आधार से लिंक नहीं करवाते हैं तो आप को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जाने ये हैं आखिरी डेडलाईन?
1- पैन कार्ड :— पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखरी तारिख 31 दिसंबर 2017 है। पहले अंतिम तारीख 31 अगस्त थी, लेकिन सरकार ने इसे 31 दिसंबर 2017 तक बढ़ा दिया है।
1- पैन कार्ड :— पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखरी तारिख 31 दिसंबर 2017 है। पहले अंतिम तारीख 31 अगस्त थी, लेकिन सरकार ने इसे 31 दिसंबर 2017 तक बढ़ा दिया है।
दिक्कत: आयकर भरने में परेशानी आ सकती है. 2- बैंक अकाउंट की आखिरी तारीख:- बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2017 है। दिक्कत: अकाउंट बंद किया जा सकता है.
3- म्यूचुअल फंड/स्टॉक की आखिरी तारीख :- म्यूचुअल फंड/स्टॉक को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2017 है. दिक्कत- म्यूचुअल फंड/स्टॉक का अकाउंट नॉन ऑपरेशनल कर दिया जाएगा. 4- इंश्योरेंस पॉलिसी की आखिरी तारीख :- इंश्योरेंस पॉलिसी को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2017 है.
दिक्कत- इंश्योरेंस पॉलिसी इनएक्सेसेबल हो जाएगा. 5- पोस्ट ऑफिस स्कीम की आखिरी तारीख:- पोस्ट ऑफिस स्कीम को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2017 है. दिक्कत- अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा.
6- सरकारी सेवा/एलपीजी,पेंशन की आखिरी तारीख :- समाजिक कल्याण सेवा/एलपीजी,पेंशन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31-मार्च 2018 है. दिक्कत- योजना के तहत मिलने वाले लाभ का फायदा नहीं उठा सकेंगे.
ध्यान रखें कि 31 मार्च 2018 तक के लिए सरकार ने आधार लिंक करने की सुविधा उन्हीं लोगों को दी है जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। आपको यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट विभिन्न योजनाओं और सेवाओं को आधार से जोड़ने के केंद्र सरकार के कदम पर रोक की मांग करने वाली अंतरिम याचिकाओं पर सुनवाई के लिए अगले सप्ताह संविधान पीठ गठित करेगा।
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